कार्य करने से मना करने पर पेट में घोंप दी थी बर्मी, हत्यारे को 10 साल की सजा
मुरादाबाद:गैरइरादतन हत्या के दोषी युवक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने 10 साल कैद की
मुरादाबाद:गैरइरादतन हत्या के दोषी युवक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ये है पूरा मामला जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल ने बताया कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शौकीन ठेकेदार की दुकान पर सिरसवा गौड़ भोजपुर निवासी यूनुस फर्नीचर बनाने का काम करता था। इसी दुकान पर मझोला थाना क्षेत्र के मिलक डिडौला निवासी शाह आलम उर्फ शोएब अहमद भी काम करता था। एक दिन किसी बात को लेकर शाह आलम से ठेकेदार शौकीन नाराज हो गया। जिस पर उसने यूनुस से कहा कि अगर शाह आलम दुकान पर आए तो उसे काम करने से मना कर देना। यह बात कहकर ठेकेदार घर चला गया। सात मई 2016 को दोपहर में दुकान पर जब शाह आलम काम करने के लिए आया तो यूनुस ने उसे काम करने से मना कर दिया। इस पर गुस्से में उसने वहीं पास में पड़ी बर्मी को उठाकर यूनुस के पेट में घोंप दी। आवाज सुनकर यूनुस की पत्नी अमीना दौड़ती हुई आई, लेकिन तब तक शाहआलम भाग गया। यूनुस की मौके पर ही मौत हो गई। यूनुस की पत्नी अमीना ने सिविल लाइन थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के आरोप पत्र दाखिल करने के बदा कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनाई सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिकात शुक्ल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गैर इरादतन हत्या के दोषी शाह आलम उर्फ शोएब अहमद को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।