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नवाब खानदान के बंटवारे के लिए मीडिएटर नियुक्त करेगी अदालत, आज होनी है सुनवाई

Nawab family property distribution मूल्यांकन रिपोर्ट पर सभी पक्षकारों से आपत्ति भी मांगी गई थी। इस पर तलत फात्मा हसन आदि की ओर से पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने अर्जी लगाई थी कि संपत्ति की देखरेख ठीक से नहीं की गई।

By Narendra KumarEdited By: Published: Wed, 02 Dec 2020 06:29 AM (IST)Updated: Wed, 02 Dec 2020 06:29 AM (IST)
नवाब खानदान के बंटवारे के लिए मीडिएटर नियुक्त करेगी अदालत, आज होनी है सुनवाई
जमीन कम नहीं की गई है। दोबारा पैमाइश कराई जा सकती है।

रामपुर, जेएनएन। Nawab family property distribution। नवाब खानदान की संपत्ति के बंटवारे के लिए अदालत अब मीडिएटर नियुक्त करेगी। इसके लिए जिला जज ने सभी पक्षकारों से सहमति मांगी है। रामपुर में नवाब खानदान की 26 सौ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया चल रही है।

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पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी गई। उन्होंने संपत्ति के सर्वे व मूल्यांकन के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिए थे, जिन्होंने मूल्यांकन रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। इस मूल्यांकन रिपोर्ट पर सभी पक्षकारों से आपत्ति भी मांगी गई थी। इस पर तलत फात्मा हसन आदि की ओर से पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने अर्जी लगाई थी कि संपत्ति की देखरेख ठीक से नहीं की गई, जिसके कारण 706 करोड़ रुपये की संपत्ति खुर्दबुर्द हो गई है और 49 एकड़ जमीन भी कम है। उन्होंने इसकी भरपाई मुहम्मद अली खां उर्फ मुराद मियां और निगहत बी से कराने की मांग की थी, क्योंकि इनके कब्जे में ही सारी संपत्ति रही। इसपर मुराद मियां और निगहत बी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। जमीन कम नहीं की गई है। दोबारा पैमाइश कराई जा सकती है।

इस मामले में मंगलवार को भी जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने प्रति आपत्ति दाखिल की। उन्होंने कहा कि संपत्ति खुर्दबुर्द करने की बात सही है। श्री गुप्ता ने बताया कि अब संपत्ति को बांटने के लिए अदालत मीडिएटर नियुक्त करेगी। इसके लिए कोर्ट ने पक्षकारों से सहमित मांगी है। अदालत ने धोबी घाट की मूल्यांकन रिपोर्ट भी एडवोकेट कमिश्नर से मांगी है। बुधवार को भी मामले की सुनवाई होगी।


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