कॉमन सेंटरों में जमा होगा मजदूरों की पेंशन का अंशदान
। उप श्रम आयुक्त वंदना ने बताया कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना 15 फरवरी से लागू हो गयी है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में की गयी है।
मुरादाबाद, जेएनएन। उप श्रम आयुक्त वंदना ने बताया कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना 15 फरवरी से लागू हो गयी है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में की गयी है। उक्त योजना में तय वर्ग के असंगठित मजदूरों को अपनी आयु के अनुसार प्रतिमाह अंशदान के रूप में तय राशि कॉमन सर्विस सेंटरों पर जमा करनी होगी।
योजना का लाभ लेने को बचत या जनधन खाता होना जरूरी
उप श्रम आयुक्त ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक का बचत अथवा जनधन खाता होना जरूरी है। कर्मकारों की आयु 60 वर्ष पूरी होने पर उन्हें केंद्र सरकार 3,000 न्यूनतम मासिक पेंशन देकर वृद्धावस्था सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना के तहत वह श्रमिक पात्र होंगे, जो असंगठित क्षेत्र के गृह आधारित कर्मकार, फेरी लगाने वाले, ईंट भट्ठों पर काम करने वाले, एमडीएम रसोइयां, सिर पर बोझा उठाने वाले, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू नौकर, धोबी, रिक्षा चालक, भूमिहीन श्रमिक, ऑनलाइन एकाउंट कर्मकार, कृषि कर्मकार, बीड़ी हथकरघा, चमड़ा, दृश्य श्रव्य कर्मकारों को योजना में आर्थिक लाभ दिया जाएगा। ऐसे ही अन्य व्यवसायों में काम करने वाले मजदूरों को भी इस योजना के लाभ से लाभान्वित किया जाएगा।
15 फरवरी से प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना लागू
प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना के तहत पात्रता के लिए ऐसे मजदूर जो 15 हजार रुपये अथवा उससे कम मासिक आय असंगठित क्षेत्र में कमा रहे है, योजना में आय के लिहाज से पात्र हैं। इन कर्मकारों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन पेंशन योजना अंशदायी है। योजना के अन्र्तगत श्रमिकों को उनके योजना में प्रवेश के लिए आयु के आधार पर 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रतिमाह नियमित अंशदान जमा किया जाएगा। मजदूर के बराबर अंशदान सरकार जमा करेगी।