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मतदाता बनने का जल्‍द म‍िलने जा रहा है मौका, एक नवंबर से चलेगा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान

Campaign to Making voters विधानसभा क्षेत्र का वोटर बनना चाहते हैं या फिर बूथ बदलवाना चाहते हैं तो भारत निर्वाचन आयोग ने अंतिम मौका दिया है। इसके लिए उसके द्वारा एक नवंबर से अमरोहा में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। जिसका कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Mon, 25 Oct 2021 01:59 PM (IST)Updated: Mon, 25 Oct 2021 01:59 PM (IST)
मतदाता बनने का जल्‍द म‍िलने जा रहा है मौका, एक नवंबर से चलेगा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान
21 व 28 नवंबर रहेगा विशेष अभियान, बूथों पर बैठेंगे बीएलओ।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Campaign to Making voters : अगर आप विधानसभा क्षेत्र का वोटर बनना चाहते हैं या फिर बूथ बदलवाना चाहते हैं तो भारत निर्वाचन आयोग ने अंतिम मौका दिया है। इसके लिए उसके द्वारा एक नवंबर से अमरोहा में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। जिसका कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है।

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जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि आयोग के कार्यक्रम के तहत निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन एक नवंबर से होगा और एक से 30 नवंबर तक दावे व आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 7, 13, 21, 28 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। ऐसे नए वोटर जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 साल पूरी हो रही है तथा ऐसे लोग जिनका किसी कारण मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं हो पाया है, वह वोटर बन सकते हैं। 20 दिसंबर तक प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा। पांच जनवरी को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। सभी राजनीत‍िक दल बूथ लेबल एजेंट तैनात कर अभियान में सहयोग करें।

वोटर बनने को ऑनलाइन करें आवेदन : अमरोहा में अपर जिलाधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए आनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर ऑनलाइन आवेदन और अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त nvsp.in पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी को निर्वाचन से संबंधित जानकारी या शिकायत दर्ज करानी है तो वह कलक्ट्रेट स्थित जिला कांटेक्ट सेंटर के टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकता है।

ये फार्म इस काम आते हैं : फार्म-6 मतदाता सूची में नाम शामिल कराया जाता है। फार्म-7 मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए भरा जाता है। फार्म-8 किसी प्रविष्टि को शुद्ध कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फार्म-8क एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक बूथ से दूसरे बूथ पर नाम स्थानांतरित कराने के लिए प्रयोग में आता है।


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