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आजम, तजीन और अब्दुल्ला की जमानत अर्जी पर नहीं हो सकी सुनवाई Rampur News

मुकदमे की सुनवाई कर रही एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को तीनों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किए थे। इसके बाद ही तीनों ने कोर्ट में सरेंडर किया था।

By Narendra KumarEdited By: Published: Mon, 02 Mar 2020 05:53 PM (IST)Updated: Mon, 02 Mar 2020 05:53 PM (IST)
आजम, तजीन और अब्दुल्ला की जमानत अर्जी पर नहीं हो सकी सुनवाई  Rampur News
आजम, तजीन और अब्दुल्ला की जमानत अर्जी पर नहीं हो सकी सुनवाई Rampur News

रामपुर। दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में जेल गए सांसद आजम खां, उनकी पत्नी विधायक तजीन फात्मा और बेटे विधायक अब्दुल्ला की जमानत अर्जी पर सोमवार को वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत अब मंगलवार को सुनवाई करेगी। इसी मामले में तीनों ने 26 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर किया था। तब से तीनों जेल में हैं।

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क्या है दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला

चार जनवरी 2019 को गंज कोतवाली पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में आरोप है कि अब्दुल्ला आजम के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। एक प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से और दूसरा लखनऊ के अस्पताल से जारी किया गया। इस मामले में पुलिस ने सांसद समेत उनकी पत्नी विधायक और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तीनों के खिलाफ अप्रैल 2019 में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने सुनवाई शुरू की। तब से तीनों कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। 

जेल शिफ्टिंग मामले में भी आज होगी सुनवाई

सांसद आजम, उनकी पत्नी और बेटे को रामपुर से सीतापुर जेल में शिफ्ट किए जाने के मामले में भी कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगी। आजम के अधिवक्ता खलील उल्ला खां ने जेल शिफ्टिंग को लेकर आपात्ति दाखिल की थी, जिस पर बहस होगी। सुनवाई के दौरान तीनों भी कोर्ट में पेश हो सकते हैं।


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