Move to Jagran APP

सोते समय गला काटकर कर दी हत्या, एक को आजीवन कारावास, जुर्माना भी देना होगा

विवेचक द्वारा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में मुकेश सोमवीर वीरेश और बंटी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। इस मामले में छह लोगों ने गवाही दी। इस मामले में मुकेश को धारा 302 का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये का जुर्माना

By Narendra KumarEdited By: Published: Mon, 14 Dec 2020 07:45 PM (IST)Updated: Mon, 14 Dec 2020 07:45 PM (IST)
सोते समय गला काटकर कर दी हत्या, एक को आजीवन कारावास, जुर्माना भी देना होगा
इस मामले में छह लोगों ने गवाही दी।

मुरादाबाद। अपर जिला सत्र न्यायाधीश विशेष अधिनियम पॉक्सो एक्ट की अदालत के न्यायाधीश चंद्रमणि मिश्र ने सोमवार को हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई है। यह हत्या वर्ष 2018 में सोते वक्त की गई थी।

loksabha election banner

मामला सम्‍भल ज‍िले के गुन्नौर थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर का है। यहां के रहने वाले जयसिंह की वर्ष 2018 में सोते समय गला काटकर हत्या कर दी गई थी। साथ ही शव को गांव के ही कैलाश के घर के सामने फेंक दिया था। इस मामले में तहेरे भाई सोहरन सिंह की तहरीर पर गांव के मुकेश व एक अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचक द्वारा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में मुकेश, सोमवीर, वीरेश और बंटी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। इस मामले में छह लोगों ने गवाही दी। इस मामले की कोर्ट में शासन की ओर से पैरवी जिला सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी व सत्यपाल गुर्जर ने संयुक्त रूप से की। सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साक्ष्यों व गवाहों के आधार आरोपित मुकेश को दोषी पाया और वीरेश, सोमवीर और बंटी को दोषमुक्त कर दिया। इस मामले में मुकेश को धारा 302 का दोषी पाते आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो साल की सजा अतिरिक्त भुगतने का आदेश दिया। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.