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सपा सांसद आजम खां को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने के आदेश Rampur news

सेना पर विवादित बयान देने और पड़ोसी को धमकाने के मामले में सुनवाई कर रही अदालत ने सांसद आजम खां को तलब कर लिया है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Thu, 07 Nov 2019 10:51 AM (IST)Updated: Thu, 07 Nov 2019 12:10 PM (IST)
सपा सांसद आजम खां को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने के आदेश Rampur news
सपा सांसद आजम खां को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने के आदेश Rampur news

रामपुर : सेना पर विवादित बयान देने और पड़ोसी को धमकाने के मामले में सुनवाई कर रही अदालत ने सांसद आजम खां को तलब कर लिया है। अदालत ने उन्हें समन जारी कर 21 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए हैं। 

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 भाजपा नेता ने दर्ज कराया था मुकदमा 

 भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने जून 2017 में सिविल लाइंस कोतवाली में सपा सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें सांसद पर भारतीय सेना के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप है। भाजपा नेता ने रिपोर्ट में कहा था कि ऐसे बयान सेना का मनोबल गिराते हैैं। इसके अलावा सांसद के पड़ोसी आरिफ रजा ने भी गंज कोतवाली में एक मुकदमा कराया था। उनका आरोप है कि सांसद और उनके समर्थकों ने रास्ते में रोककर गाली गलौज की थी। जान से मारने की धमकी दी थी। इस मुकदमे में सांसद समेत छह लोग आरोपित हैैं। पुलिस ने दोनों मामलों में विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। दोनों मुकदमों की सुनवाई अपर जिला जज षष्टम न्यायालय में चल रही है। 

 अब 20 नवंबर को होगी सुनवाई 

 बुधवार को मामलों में सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामौतार सैनी ने बताया कि अदालत ने दोनों मामलों में सांसद को समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए हैं। अदालत अब 21 नवंबर को सुनवाई करेगी। इनके अलावा गलत तथ्यों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने और आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में अदालत अब 20 नवंबर को सुनवाई करेगी। 


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