रामपुर की किशोरी से दुष्कर्म में मुरादाबाद के युवक को सात साल कैद की सजा
Misdeed with Rampur teenager रामपुर से अपहरण के बाद नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने मुरादाबाद के युवक को दोषी मानते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया है।
मुरादाबाद, जेएनएन। अपहरण के बाद नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने मुरादाबाद के युवक को दोषी मानते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। अपहरण और दुष्कर्म का यह मामला रामपुर जिले के शहजादनगर थाना क्षेत्र का है।
एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी को मुरादाबाद जिले के थाना मूंढापांडे क्षेत्र के धतुर्रा गांव का राकेश कुमार बहला फुसलाकर ले गया था। किशोरी के पिता ने शहजादनगर थाने में युवक और उसके चार मददगारों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान मुकदमे में युवक के खिलाफ दुष्कर्म की धारा भी शामिल कर ली थी। विवेचना पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार सक्सेना ने बहस की। उनका कहना कि पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि हुई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि युवक को झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने युवक को सात साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।