Sambhal crime : हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन को आजीवन कारावास
तीनों को पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इस दौरान जेल में बिताए गए दिन भी इसी शामिल में शामिल किए जाएंगे। अर्थदंड की धनराशि मृतक की पत्नी को क्षति पूर्ति के रूप में दी जाएगी।
सम्भल, जेएनएन। चन्दौसी के थाना बहजोई के गांव धर्मपुर मैथरा निवासी एक ग्रामीण की रंजिशन हत्या कर दी गई थी। भाई ने गांव के दो सगे भाइयों समेत तीन के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश में हुई। दोनो पक्षों की बहस के बाद मंगलवार को इस मामले में तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
गांव धर्मपुर मैथरा निवासी रवींद्र पुत्र प्यारेलाल ने 14 अप्रैल 2018 को बहजोई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर के सामने मनोज व धर्मेंद्र पुत्रगण डोरीलाल की दुकान है, जिसमें दोनों भाई तेज आवाज में बाजा बजाते हैं। इसका रवींद्र के भाई प्रवेश ने एतराज करते हुए बाजा बजाने से मना किया। इसी बात को लेकर दोनों भाई रंजिश मानने लगे और जान से मारने की धमकी दे दी। हत्या से एक दिन पहले प्रवेश को मनोज व धर्मेंद्र के साथ गांव के जीता पुत्र देवी के साथ जाते हुए देखा था। अगले दिन 14 अप्रैल को प्रवेश का शव गांव के चंद्रपाल के खेत में पड़ा मिला, जिसमें मौके पर ग्रामीणों व रवींद्र ने जाकर देखा था। रवींद्र ने थाना बहजोई में तीनों आरोपितों के खिलाफ हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस विवेचना आदि कार्रवाई के बाद मुकदमे की सुनवाई सत्र एवं व्यवहार न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चंद्र मणि मिश्र की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने मंगलवार को मुकदमे का निर्णय सुनाते हुए मनोज, धर्मेंद्र व जीता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। धारा 201 के लिए तीन वर्ष की कारावास सुनाई है।
तीनों को पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इस दौरान जेल में बिताए गए दिन भी इसी शामिल में शामिल किए जाएंगे। अर्थदंड की धनराशि मृतक की पत्नी को क्षति पूर्ति के रूप में दी जाएगी।