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प्रापर्टी डीलर पर 55 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने पर रिपोर्ट, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई

कार्रवाई न होने पर आसिम को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट के आदेश पर अंशय कालरा के खिलाफ धोखाधड़ी व गाली-गलौज करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sun, 08 Aug 2021 11:14 AM (IST)Updated: Sun, 08 Aug 2021 11:14 AM (IST)
कोर्ट के आदेश पर गजरौला थाने में दर्ज हुई रिपोर्ट।

मुरादाबाद, संवाद सहयोगी। अमरोहा के गजरौला में कोर्ट के आदेश पर थाना पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ 15 लाख रुपये हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। थाना इलाके के शहबाजपुर डोर गांव निवासी मोहम्मद आसिम पुत्र लियाकत अली के मुताबिक उसने कालरा स्टेट नाईपुरा खादर निवासी अंशय कालरा पुत्र हरीश कालरा को जमीन बेची थी। आसिम ने 55 लाख रुपये अंशय कालरा को कुछ दिन के लिए उधार दे दिए थे। 31 मार्च को आसिम ने अपने रुपये वापस मांगे।

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आरोप है कि अंशय ने रुपये देने से मना कर दिया और उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। पीड़ित ने थाने के अलावा आसिम ने डीआइजी तक से शिकायत की लेकिन, कार्रवाई नहीं हुई। आसिम को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट के आदेश पर अंशय कालरा के खिलाफ धोखाधड़ी व गाली-गलौज करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। प्रभारी निरीक्षक शरद मलिक ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।


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