अब किराए की बाइक पर लीजिए सफर का आनंद, किमी के हिसाब से देना होगा किराया
Rental Bike प्रदेश के किसी भी कोने में जाना है और कैब या टैक्सी नहीं मिल रही है तो किराए की बाइक से आप गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। इस योजना पर काम शुरू कर दिया गया है।
मुरादाबाद (प्रदीप चौरसिया)। अब अनजान शहर में घूमने जाने के लिए टैक्सी या कैब लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वहां मोटर साइकिल किराए पर लेकर प्रदेश की सीमा के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस व्यवस्था से आम लोगों को राहत मिलेगी।
सरकार ने लोगों को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। शहरों में टैक्सी, कैब के साथ ही तीन साल पहले मोटरसाइकिल कैब चलाने की अनुमित दी थी। मोटरसाइकिल कैब की सुविधा के लिए आम लोगों को कॉल करनी पड़ती थी। मोटरसाइकिल कैब के साथ चालक होता है। वह एक यात्री को लेकर गंतव्य स्थान तक छोड़ देता है और किलो मीटर की दर से किराया लेता है। इसी तरह से टैक्सी व कैब भी बुक करनी पड़ती है। केंद्र सरकार ने मोटर साइकिल को एक दिन या उससे अधिक समय के लिए किराए पर देने की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना संख्या आरटी-11036-09-2020-एमवीएल (पीटी-1) जारी की है। जिसमें मोटर साइकिल किराए पर देने की व्यवस्था की है। प्रदेश सरकार को मोटर साइकिल का किराया तय करने की अधिकार दिया है।
विभाग में कराना होगा पंजीयन
मोटरसाइकिल किराए पर देने का कारोबार शुरू करने वालों को परिवहन विभाग में पंजीयन करना पड़ेगा। आफिस और मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए न्यूनतम दो सौ वर्ग मीटर की जमीन चाहिए। कम से कम दस मोटर साइकिल होनी चाहिए। किराए पर चलने वाली मोटर साइकिल का परमिट लेना पड़ेगा। बाइक किराए पर लेने वालों को पहचान पत्र जमा करना होगा और एक निर्धारित जमानत राशि जमा भी देनी होगी। किराए पर मोटर साइकिल लेने वाले के पास दो पहिया वाहन चलाने का लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।
बता दें कि जिले में 10 रेडियो टैक्सी, 25 टैक्सी व 17 मोटरसाइकिल कैब का परिमट दिए जा चुके हैं। जो विभिन्न स्थानों पर चल रही हैं। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरआर सोनी ने बताया कि अधिसूचना जारी हो गई। प्रदेश सरकार द्वारा किराया निर्धारित करने के बाद लाइसेंस व परमिट देने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।