Moradabad : गाड़ी में लगा बंफर 30 जनवरी तक हटा लें अन्यथा भरना पड़ेगा पांच हजार का जुर्माना
अगर आपकी गाड़ी में बंफर लगा है तो 30 जनवरी तक हटा लें अन्यथा पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना नहीं देने पर वाहन के पंजीयन को निलंबित या निरस्त कर दिया जाएगा।बढ़ते सड़क हादसे के कारण परिवहन विभाग ने अध्ययन कराया था।
मुरादाबाद, जेएनएन। अगर आपकी गाड़ी में बंफर लगा है तो 30 जनवरी तक हटा लें, अन्यथा पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना नहीं देने पर वाहन के पंजीयन को निलंबित या निरस्त कर दिया जाएगा।बढ़ते सड़क हादसे के कारण परिवहन विभाग ने अध्ययन कराया था। जिसमें पाया था कि वाहन मालिकों द्वारा वाहनों में आगे व पीछे बंफर लगा लेते हैं। बंफर का कुछ हिस्सा वाहन से बाहर निकला होता है। बंफर से टकराकर दो पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। साथ ही पैदल चलने वाले यात्री बंफर के चपेट में आकर चोटिल जाते हैं। मंत्रालय के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने इस पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने 21 जनवरी को पत्र जारी किया है और कहा है कि वाहन मालिकों द्वारा मोटर यान अधिनियम 1988 का उल्लंघन कर अनाधिकृत रूप से बंफर लगा रखा है। ऐसे वाहनों मालिकों को 30 जनवरी तक बंफर हटा लेने का अनुरोध किया। 31 जनवरी से नियमित चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और बंफर लगाने वाले वाहन मालिकों से पांच हजार रुपये जुर्माने की वसूली की जाएगी। बार-बार गलती करने वाले चालकों के वाहन का पहले पंजीयन निलंबित होगा, इसके बाद पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। चेकिंग व कार्रवाई की रिपोर्ट प्रत्येक माह मुख्यालय को भेजी जाएगी।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अंबुज कुमार ने बताया कि मुख्यालय से बंफर के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में पत्र मिला है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान ऐसे वाहन चालकों को 30 जनवरी तक बंफर हटा लेने को कहा जा रहा है। 31 जनवरी से चेकिंग शुरू की जाएगी और पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा।