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सेस टैक्स जमा न करने पर आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी को 1.37 करोड़ की आरसी जारी

श्रम विभाग ने सेस टैक्स जमा न करने पर सपा नेता आजम खां की मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को 1.37 करोड़ रुपये की आरसी जारी कर दी है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Tue, 21 May 2019 12:37 AM (IST)Updated: Tue, 21 May 2019 09:24 AM (IST)
सेस टैक्स जमा न करने पर आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी को 1.37 करोड़ की आरसी जारी
सेस टैक्स जमा न करने पर आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी को 1.37 करोड़ की आरसी जारी

रामपुर, जेएनएन। श्रम विभाग ने सेस टैक्स जमा न करने पर सपा नेता आजम खां की मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को 1.37 करोड़ रुपये की आरसी जारी कर दी है। सोमवार को संग्रह अमीन आरसी लेकर यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचा लेकिन, गार्डों ने उसे अंदर नहीं घुसने दिया। बाद में पुलिस पहुंची लेकिन, तब तक यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी थी। अब मंगलवार को आरसी तामील कराई जाएगी।

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जौहर यूनिवर्सिटी में अरबों रुपये की इमारतें बनी हैं। नियमानुसार भवन निर्माण पर श्रम विभाग को लागत का एक फीसद सेस देना होता है लेकिन, जौहर यूनिवर्सिटी ने इसे जमा नहीं किया। इस पर सपा शासन में ही सेस जमा करने के लिए यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया गया था लेकिन, तब इसकी अदायगी नहीं की गई। भाजपा के सत्ता में आने पर पार्टी के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक आकाश सक्सेना ने कई बार जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री से शिकायत की। इसके बाद अब श्रम विभाग ने आरसी जारी की है।

उपजिलाधिकारी सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने बताया कि आरसी तहसील पहुंच गई है, जिसमें 1.37 करोड़ रुपये वसूले जाने हैं।

सड़क को लेकर नोटिस

उप जिलाधिकारी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने भी जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है। इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर बनी विभागीय सड़क को कब्जा मुक्त करने के लिए कहा है। यह सड़क यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार से दूसरे गेट तक बनी है लेकिन, इस सड़क पर बाहरी व्यक्ति नहीं चल सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी गेट पर तैनात गार्ड अंदर नहीं जाने देते। तीन दिन पहले ही उपजिलाधिकारी सदर ने जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति की जमीन को लेकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया था। यूनिवर्सिटी में 35 बीघा शत्रु संपत्ति की जमीन है।

गार्डों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा

जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर 17 करोड़ की लागत से सड़कें बनाई गई हैं लेकिन, इन पर बाहरी लोगों को नहीं चलने दिया जाता है। यूनिवर्सिटी गेट पर ही गार्ड लोगों को रोक देते हैं। नोटिस में कहा गया है कि अगर तीन दिन के अंदर रोड से यूनिवर्सिटी का गेट और दूसरे कब्जे नहीं हटाए गए तो उन्हें तोड़ दिया जाएगा। गार्डों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर जेल भिजवाया जाएगा।

-आन्जनेय कुमार सिंह, जिलाधिकारी, रामपुर

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