Rampur Johar University Gate Case : जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने के मामले में अब 26 अप्रैल को होगी सुनवाई
रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ने और सवा तीन करोड़ रुपये जुर्माना वसूलने के मामले में अब 26 अप्रैल को सुनवाई होगी। उप जिलाधिकारी सदर ने यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए तोड़ने के आदेश जारी किए थे।
मुरादाबाद। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ने और सवा तीन करोड़ रुपये जुर्माना वसूलने के मामले में अब 26 अप्रैल को सुनवाई होगी। उप जिलाधिकारी सदर ने यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए तोड़ने के आदेश जारी किए थे।
मामले में सांसद आजम खां हाईकोर्ट चले गए थे। हालांकि हाईकोर्ट ने सांसद की याचिका को खारिज करते हुए सेशन कोर्ट जाने की छूट दे दी थी। तब से यह मामला जिला जज की अदालत में विचाराधीन है। गुरुवार को इसकी सुनवाई होनी थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।