Rampur Girl Molestation : छात्रा के मुंह पर केक लगाने और छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक की जमानत अर्जी खारिज, यहां पढ़ें पूरा मामला
Rampur Girl molestation शिक्षक की ओर से अदालत में जमानत का प्रार्थना पत्र दिया जिस पर पीड़ित पक्ष की ओर से आपत्ति की गई थी। बुधवार को इस पर बहस हुई। जमानत अर्जी कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Rampur Girl molestation : रामपुर में कोचिंग सेंटर में जबरन छात्रा के मुंह पर केक लगाने और छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपित शिक्षक की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना शिक्षक दिवस पर की गई थी।
आरोपित शिक्षक आलोक कुमार सक्सेना दयावती मोदी अकादमी में पढ़ाता था। इसके साथ ही शौकत रोड पर एक कोचिंग भी चलाता था। कोचिंग सेंटर पर कई स्कूलों के छात्र-छात्राएं पढ़ने आते थे। घटना के दिन आरोपित शिक्षक ने छात्रा के मुंह पर जबरन केक लगाने के बहाने अश्लीलता की थी। इसकी वीडियो वायरल होने पर छात्रा के पिता की ओर से पुलिस ने आरोपित शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ और पाक्सो एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में शिक्षक की ओर से अदालत में जमानत का प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर पीड़ित पक्ष की ओर से आपत्ति की गई थी। बुधवार को इस पर बहस हुई। पीड़ित पक्ष के निजी अधिवक्ता रमेश लोधी और विजय क्षत्रिय ने बताया कि अदालत ने आरोपित शिक्षक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बता दें कि शिक्षक की आयु करीब 57 साल है, जबकि छात्रा की उम्र 16 वर्ष है। छात्रा के नाबालिग होने के कारण शिक्षक पर पाक्सो एक्ट की धारा भी लगाई गई थी। घटना के बाद आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। इसी के साथ शिक्षक पर सख्त कार्रवाई की मांग भी उठने लगी थी।
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