सात साल की बच्ची से छेड़छाड़ में युवक को तीन साल कैद की सजा, जुर्माना भी देना होगा
Seven year old girl molested in Rampur अदालत ने सात साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में युवक को दोषी मानते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। बच्ची के पड़ोस में रहने वाला युवक उसे अपने घर में खींचकर ले गया और अश्लील हरकत की।
मुरादाबाद, जेएनएन। Seven year old girl molested in Rampur। अदालत ने सात साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में युवक को दोषी मानते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार सक्सेना के मुताबिक घटना रामपुर जिले के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ले की है। यहां रहने वाली सात साल की बच्ची नौ सितंबर 2015 को बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। बच्ची के पड़ोस में रहने वाला शम्भु उसे अपने घर में खींचकर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। बच्ची द्वारा शोर मचाने पर उसकी मां और चाची वहां आ गए। उन्हें देख युवक वहां से फरार हो गया। पीड़िता के पिता के आने पर वह अपने रिश्तेदारों के साथ युवक की तलाश में निकले तो युवक रास्ते में मिल गया। उसे पकड़कर सिविल लाइंस पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पीड़िता के पिता की ओर से पुलिस ने युवक के खिलाफ छेड़छाड़ और पाक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों ने घटना का समर्थन किया। इस पर पाक्सो एक्ट कोर्ट की विशेष न्यायाधीश नीलू मोघा ने युवक को दोषी मानते हुए तीन साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।