दूसरी बिरादरी में शादी करने की सजा, दंपती का हुक्का पानी बंद
समाज वक्त के साथ तरक्की कर रहा है लेकिन अभी भी लोगों की सोच में बदलाव नहीं आ पा रहा है। दकियानूसी सोच का खामियाजा एक दंपती को भुगतना पड़ रहा है।
मुरादाबाद। बिरादरी की सीमा लांघकर शादी करने वाली अधिवक्ता और उसके देवर का सोनकर समाज की पंचायत में हुक्का पानी बंद करने का एलान कर दिया। साथ ही वकालत का काम करने का विरोध किया। ऐसा न करने पर 50 हजार का जुर्माना ठोंक दिया।
मुहल्ला अशोकनगर निवासी स्वाति अपने पति विपिन सोनकर और देवर साहिल उर्फ वासू के साथ गुरुवार सुबह थाना सिविल लाइंस पहुंची। उसने शिकायती पत्र देकर पुलिस को बताया कि आठ साल पहले उसने दूसरी बिरदारी के विपिन से शादी की थी। चेचेर देवर साहिल उर्फ वासू ने भी 28 जून को दूसरी बिरादरी में शादी कर ली। मंगलवार की रात को इसी को लेकर सोनकर समाज के कुछ लोगों ने पंचायत की। इसमें विपिन सोनकर और साहिल सोनकर के परिवार का हुक्का पानी बंद करने का दवाब बनाया। यह भी कहने लगे कि स्वाति को वकालत का काम भी बंद करना होगा। वह मायके वालों से कोई संपर्क न रखे। ऐसा न करने से रुकने पर पचास हजार रुपये जुर्माना भरने का फरमान सुना दिया।
स्वाति ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि समाज के लोगों से उसके परिवार के जानमाल का खतरा है। वह लोग कुछ भी कर सकते हैं। बताया कि मंगलवार रात जिस समय पंचायत चल रही थी उस समय 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया था। रात में भी थाने पर आने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने पंचायत करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। एसएचओ सिविल लाइंस नवल मारवाह ने बताया कि दंपती ने शिकायती पत्र दिया है।
दंपती ने पंचायत होने की बात कही है। लेकिन, उसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। पंचायत ने क्या फैसला किया है इसका भी कोई साक्ष्य नहीं है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अभी 15 लोगों को धारा 107/16 के तहत मुचलका पाबंद किया गया है। शिकायत की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।