कोरोना टीकाकरण के बाद ही यूपी विधानसभा चुनाव में बन सकेंगे प्रस्तावक और एजेंट
यदि दोनों डोज लेने के बाद नौ माह का अंतर हो जाने के बाद बूस्टर डोज ले लिया है उसे ही उपरोक्त निर्वाचन संबंधी कार्यों में लगाया जाए। कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्य के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। अमरोहा जिलाधिकारी बाल कृष्ण त्रिपाठी ने विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्वाचन आयोग की कोविड-19 की नई गाइडलाइन के संदर्भ में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी।
बैठक में डीएम ने कहा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को नामांकन एजेंट, प्रस्तावक, मतगणना व मतदान एजेंट या अन्य निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में भाग लेने नहीं दिया जाएगा जिसे कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी हैं। यदि दोनों डोज लेने के बाद नौ माह का अंतर हो जाने के बाद बूस्टर डोज ले लिया है, उसे ही उपरोक्त निर्वाचन संबंधी कार्यों में लगाया जाए। कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्य के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आयोग की इस गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। अन्यथा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा) भगवान शरण, अपर उप जिलाधिकारी राजीव राज के अलावा बसपा से डा. जफर महमूद अब्बासी, बीजेपी सोशल मीडिया प्रभारी अनुज औलख, सपा जिला उपाध्यक्ष नवनीत कुमार गोला, रालोद से सुमित चौधरी भी मौजूद रहे।