पंचायत चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, मुरादाबाद के अधिवक्ता ने उठाए सवाल
Panchayat elections in Moradabad नियमानुसार पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही चुनाव होने चाहिए। इस मामले को लेकर मुरादाबाद के देहात इलाके के अधिवक्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस याचिका पर शीत अवकाश के बाद सुनवाई होगी।
मुरादाबाद, जेएनएन। नियमानुसार पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही चुनाव होने चाहिए। इसे लेकर मुरादाबाद सोनकपुर देहात के रहने वाले अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दायर की है।
अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2015 नवंबर माह में पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे। 25 दिसंबर से ग्राम पंचायतों का कार्यकाल शुरू हो गया था। 25 दिसंबर 2020 से पूर्व पंचायत चुनाव होकर नई ग्राम पंचायतों का गठन हो जाना चाहिए था। लेकिन, कोरोना संक्रमण वजह से पंचायत चुनाव की तैयारी पिछड़ गई। इसकी वजह से समय से चुनाव संपन्न नहीं हो पाए। 15 सितंबर को राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें 29 दिसंबर तक निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन होना था। अधिवक्ता का कहना है कि उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग को 16 नवंबर 2020 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (ई) के अनुसार समय से चुनाव करवाने के संबंध में पत्र लिखा था। लेकिन, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा समय से चुनाव कराने को अधिसूचना जारी नहीं की। इस पर उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस याचिका पर शीत अवकाश के बाद सुनवाई होगी।