अमरोहा में यूट्यूब चैनल चलाने वाले ने शिक्षिका से मांगे 10 हजार रुपये, जानें शिक्षिका ने क्या किया
Amroha Crime News प्राथमिक स्कूल में कार्यरत प्रधानाध्यापिका के स्कूल का वीडियो बनाकर उनसे 10 हजार रुपये की मांग करने वाले कथित मीडिया कर्मी के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इस मामले का आडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था।
मुरादाबाद, जेएनएन। Amroha Crime News : प्राथमिक स्कूल में कार्यरत प्रधानाध्यापिका के स्कूल का वीडियो बनाकर उनसे 10 हजार रुपये की मांग करने वाले कथित मीडिया कर्मी के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इस मामले का आडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। युवक पर यूट्यूब चैनल पर गलत तरीके से खबरें दिखाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है। राज्य शिक्षक पुरस्कार विजेता यतींद्र कटारिया की पत्नी रूबी कटारिया थाना क्षेत्र के गांव इंदरपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं।
गत दिनों वह सड़क हादसे में घायल हो गई थीं। जिसके बाद से वह मेडिकल अवकाश पर हैं। उनका आरोप है कि कस्बे के ही रहने वाले युवक तहसीन अहमद ने खुद को मीडिया कर्मी बताते हुए उनके स्कूल की वीडियो बना ली। बाद में फोन पर उनके नियमित स्कूल नहीं आने की बात कहकर अवैध वसूली की मांग करने लगा। शिक्षिका ने कथित मीडिया कर्मी से हुई वार्ता को फोन में रिकार्ड कर लिया। इस आडियो क्लिप में युवक उनसे 20 हजार की मांग कर रहा था। बाद में सौदा 10 हजार में तय हो गया था। पैसे नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी थी।
प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस संबंध में आरोपित के खिलाफ शिक्षिका को धमकाने को लेकर पुलिस अधीक्षक से शिकायत दर्ज कराई थी। शनिवार को इस मामले में पुलिस ने शिक्षिका के जेठ नरेंद्र कटारिया की तहरीर पर कथित पत्रकार तहसीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। थानाध्यक्ष नरेंद्र ङ्क्षसह ने बताया कि अवैध वसूली करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
जिले में धारा 144 लागू : जनपद में चेहल्लुम, महाराजा अग्रसेन जयंती, महात्मा गांधी जयंती, पितृ विसर्जन अमावस्या, दशहरा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, सरदार वल्लभभाई पटेल एवं आचार्य नरेंद्र देव जयंती आदि त्योहार व विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 31 अक्तूबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि अब पांच से अधिक लोगों के एक जगह जमा नहीं होने दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र से 500 मीटर की परिधि में फोटोकापी व पीसीओ बंद रहेंगे। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक व धार्मिक विद्वेष फैलाने वाला उत्तेजनात्मक भाषण देता मिला या नारे लगाता पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो भी कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति के ड्रोन कैमरे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बगैर अनुमति कोई धरना-प्रदर्शन नहीं होगा।