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मरीजों को नहीं होगी परेशानी, रामपुर में चौबीस घंटे खुलेंगे मेडिकल स्टोर Rampur News

अब जनरल स्टोर व रेडीमेड गारमेंट््स की दुकानों को भी खोलने की छूट। लॉकडाउन की वजह से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना।

By Ravi SinghEdited By: Published: Tue, 05 May 2020 09:46 AM (IST)Updated: Tue, 05 May 2020 09:46 AM (IST)
मरीजों को नहीं होगी परेशानी, रामपुर में चौबीस घंटे खुलेंगे मेडिकल स्टोर  Rampur News
मरीजों को नहीं होगी परेशानी, रामपुर में चौबीस घंटे खुलेंगे मेडिकल स्टोर Rampur News

रामपुर,जेएनएन। लॉकडाउन में काफी समय से बंद पड़े कारोबार को राहत देने का कार्य प्रशासन ने कर दिया है। जनपद में विभिन्न प्रतिष्ठानों को सशर्त खोलने की अनुमति जिलाधिकारी ने दे दी है। इसके लिए दुकानदारों को उप जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। जिसके बाद वे शारीरिक दूरी का पालन करते हुए दुकानों को खोल सकेंगे। इस दौरान भी होम डिलीवरी को प्राथमिकता पर रखा जाएगा। यह छूट टांडा एवं अन्य हॉटस्पॉट क्षेत्र में मान्य नहीं होगी। इसके अलावा मेडिकल स्टोर चौबीस घंटे खुले रहेंगे।

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जनपद में सारे प्रतिष्ठान 40 दिनों से बंद पड़े हैं। जीवन की रफ्तार थम सी गई है। शासन ने लॉक डाउन की अवधि बढ़ा दी थी, लेकिन इस दौरान कुछ मामलों में राहत देने के निर्देश भी दिए थे। उसके बावजूद जनपद में कोई राहत नहीं दी गई थी। अब यहां भी जिलाधिकारी ने कई दुकानों को खोले जाने के सशर्त आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके बाद जनपद में मुख्य मार्ग एवं चौड़े ङ्क्षलक मार्गों पर स्थित मेडिकल स्टोर, चिकित्सीय उपकरणों की दुकानें, जनरल स्टोर, रेडीमेड गारमेंट््स, मोबाइल शॉप, इलेक्ट्रिकल शोरूम, आईटी हार्डवेयर से संबंधित दुकानें, इंटरनेट सर्विसेज, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें व पैथालॉजी लैब खोली जा सकेंगी। इसके लिए दुकान स्वामी को उप जिलाधिकारी से सशर्त अनुमति लेनी होगी। दुकानें सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खोली जा सकेंगी। दुकान पर एक बार में दो से अधिक ग्राहक मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। यह अनुमति किसी भी दशा में संकरे, सघन व भीड़भाड़ वाले स्थानों में स्थित कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं होगी। रिहायशी क्षेत्र में केवल संबंधित स्थानीय ग्राहकों के लिए बिना पास ये दुकानें खोली जाएंगी। इस दौरान दुकान स्वामी को दुकान पर सैनिटाइजेशन करना होगा। बिना मास्क एवं ग्लब्ल के ग्राहकों को नहीं आने दिया जाएगा।  


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