Panchayat Election 2021 : हाईकोर्ट के आदेश के बाद बदलेगा आरक्षण का नक्शा, तेज हुईंं दावेदारों की धड़कनें
आरक्षण सूची नए सिरे से बनाए जाने में भी परिसीमन के बाद बनीं नई ग्राम पंचायतों से कुछ ग्राम पंचायतें आरक्षित होने से बच सकती हैं। लेकिन शासन नई ग्राम पंचायतों को आरक्षित करने के लिए क्या निर्देश देता है इस पर भी बहुत कुछ तय होगा।
मुरादाबाद, जेएनएन। हाईकोर्ट का 2015 को आधार मानकर आरक्षण करने के आदेश के बाद पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे सैकड़ों लोगों की धड़कनें तेज हो गईं हैं। कई दिन तक रात दिन चली कवायद के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वार्डों के आरक्षण की अंतिम सूची ब्लॉकों पर चस्पा हुई थी। इस सूची में जिन ग्राम पंचायतों को अनारक्षित सूची में रखा गया था। अब उनके भी आरक्षित होने की संभावना नजर आ रही है। इससे कई गांवों में प्रधान बनने का सपना देखने वाले लोगों को मायूसी हाथ लग सकती है।
पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आरक्षण की स्थिति में पूरी तरफ से बदलाव आएगा। 11 फरवरी 2011 के शासनादेश के मुताबिक 1995 ते आधार पर आरक्षण सूची जारी की थी। लेकिन, हाईकाेर्ट ने अब 2015 को आधार मानकर 27 मार्च तक आरक्षण की सूची फाइनल करने को कहा है। साथ ही पंचायत चुनाव 25 मई तक कराने के आदेश दिए हैं। इससे पंचायत चुनाव अब एक महीना और देरी से होगा। हाईकोर्ट का आदेश मिलते ही शासन ने फिर से आरक्षण सूची जारी करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। मुरादाबाद के अधिकारियों को आरक्षण का नया कार्यक्रम आने का इंतजार है। आज नया कार्यक्रम जारी हो सकता है। इसके बाद तेजी से आरक्षण सूची फाइनल करने का काम होगा, जो ग्राम पंचायतें 2015 में अनारक्षित रही हैं। उनमें चक्रानुक्रम में सबसे पहले बदलाव होगा। इसके बाद ऐसी ग्राम पंचायतों को लिया जाना है, जो एक बार आरक्षित रही हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शासनादेश मिलने के बाद आरक्षण के चार्ट हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक बनाए जाएंगे। हमारी तैयारियां पूरी हैं। ब्लॉकों से आरक्षण के नए चार्ट बनकर आएंगे।
कुछ ग्राम पंचायतें आरक्षित होने से बच सकती हैं
आरक्षण सूची नए सिरे से बनाए जाने में भी परिसीमन के बाद बनीं नई ग्राम पंचायतों से कुछ ग्राम पंचायतें आरक्षित होने से बच सकती हैं। लेकिन शासन नई ग्राम पंचायतों को आरक्षित करने के लिए क्या निर्देश देता है, इस पर भी बहुत कुछ तय होगा। नई ग्राम पंचायतों को भी अन्य ग्राम पंचायतों की तरफ ही आरक्षित किया गया तो सबसे पहले उन्हीं का नंबर आएगा। इसका असर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के वार्ड पर भी पड़ेगा।
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