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Panchayat Election 2021 : अब नहीं बनाए जाएंगे नए वोटर, आपत्तियां नहीं की जाएंगी स्वीकार

मतदाता सूचियों में नाम बढ़वाने और कटवाने के लिए उन ग्रामीणों की सुनवाई होगी जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले दावे किए हैं। इसके बाद के किसी भी दावे पर सुनवाई नहीं होनी है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 02 Apr 2021 02:55 PM (IST)Updated: Fri, 02 Apr 2021 02:55 PM (IST)
Panchayat Election 2021 : अब नहीं बनाए जाएंगे नए वोटर, आपत्तियां नहीं की जाएंगी स्वीकार
किसी के पास जाकर परेशान होने की जरूरत नहीं है।

मुरादाबाद, जेएनएन। मतदाता सूचियों में नाम बढ़वाने और कटवाने के लिए उन ग्रामीणों की सुनवाई होगी जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले दावे किए हैं। इसके बाद के किसी भी दावे पर सुनवाई नहीं होनी है। इसलिए मतदाता बनने के लिए किसी के पास जाकर परेशान होने की जरूरत नहीं है।

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पंचायत चुनाव में दावेदारी करने के लिए ग्रामीण तमाम तरीके अपना रहे है। ऐसे भी लोग हैं, जिन्होंने प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए दूसरी बिरादरियों में शादी तक कर ली है। लेकिन, यह बात साफ है कि अधिसूचना जारी होने के बाद अब किसी का नया वोट नहीं बनेगा। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने 26 मार्च को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। एडीएम प्रशासन सुरेंद्र सिंह ने बताया कि अधिसूचना के बाद उत्तर प्रदेश पंचायत राज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (पूरक उपबंध) आदेश 2005 के प्रावधान के अनुसार कोई दावा या आपत्तियां स्वीकार नहीं होंगी। अधिसूचना जारी होने से पहले के दावे आपत्तियों की जांच कराने के बाद डीएम की अनुमति से नियमानुसार कार्रवाई होगी।

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