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विवाह एवं अन्य आयोजन में शामिल हो सकेंगे केवल 100 लोग

जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। अभी तक थी 200 लोगों के लिए स्वीकृति। आयोजन स्थल पर थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर व हैंडवाश की व्यवस्था करना अनिवार्य है। अवहेलना पर कार्रवाई भी जाएगी। ज‍िला प्रशासन ने कमर कस ली है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Wed, 25 Nov 2020 04:30 PM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2020 04:30 PM (IST)
40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों को प्रवेश मान्य होगा।

मुरादाबाद। जिलाधिकारी राकेश ने जनपद में धारा 144 के अधीन निर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके तहत कुछ सख्त प्रावधान भी किए गए हैं। इसके लिए मंगलवार को आंशिक संशोधन आदेश जारी किया है।

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कंटेनमेंट कंटेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को किसी भी बंद स्थान या हॉल कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत को प्रवेश की अनुमति होगी। लेकिन, यह संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। फेस मास्क, शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। आयोजन स्थल पर थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर व हैंडवाश की व्यवस्था करना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने बताया कि इसके अलावा खुले स्थान या मैदान पर होने वाले आयोजन में क्षेत्रफल के अनुरूप केवल 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों को प्रवेश मान्य होगा।


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