आजम खां के खिलाफ एक मुकदमे की विवेचना में उठी आपत्ति, फिर से जांच कराने की कोर्ट में दाखिल हुई अर्जी
Azam Khan News लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान रामपुर सांसद आजम खां पर दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के एक मुकदमे में वादी ने पुलिस की विवेचना पर आपत्ति जताई है। उन्होंने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर अग्रिम विवेचना का अनुरोध किया है।
मुरादाबाद, जेएनएन। Azam Khan News : लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान रामपुर सांसद आजम खां पर दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के एक मुकदमे में वादी ने पुलिस की विवेचना पर आपत्ति जताई है। उन्होंने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर अग्रिम विवेचना का अनुरोध किया है। अदालत प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को सुनवाई करेगी। आजम खां ने वर्ष 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ जिले के कई थानों में आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए। इनमें एक मुकदमा 15 अप्रैल को सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज हुआ। इसमें सांसद पर प्रचार के दौरान जिलाधिकारी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है।
उनके बयान की वीडियो वायरल होने पर डिप्टी कलक्टर घनश्याम त्रिपाठी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि बाद में घटनास्थल भोट थाना क्षेत्र का होने के कारण विवेचना वहां स्थानांतरित कर दी गई थी। भोट थाना पुलिस ने विवेचना पूरी कर सांसद के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामला अब एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इसमें सांसद की जमानत मंजूर हो चुकी है। उन पर आरोप तय होने हैं। सोमवार को इसकी सुनवाई थी।
इस दौरान मुकदमा कराने वाले अधिकारी द्वारा एसपी को 16 नवंबर को दिए गए प्रार्थना पत्र का हवाला देते हुए अग्रिम विवेचना कराए जाने अनुरोध किया गया। प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा पुलिस पर सही विवेचना न किए जाने की बात कही है। अब अदालत मंगवार को प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेगी कि अग्रिम विवेचना की जाए या नहीं। यदि दोबारा विवेचना के आदेश होते हैं तो इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पुलिस को पहले कोर्ट में सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखिल करनी होगी।