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अब बिना एनओसी के आरसी में करा सकेंगे नाम परिवर्तन, एक जुलाई से म‍िलने लगेंगी कई सुविधाएं

वाहन मालिकों और चालकों को एक जुलाई से कई नई सुविधाएं म‍िलने लगेंगी। इसके तहत देश के किसी भी कोने में जाकर बिना अनापत्ति पत्र के वाहन के रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट (आरसी) में नाम परवर्तन आसानी से कराया जा सकेगा।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sat, 15 May 2021 07:45 AM (IST)Updated: Sat, 15 May 2021 07:45 AM (IST)
अब बिना एनओसी के आरसी में करा सकेंगे नाम परिवर्तन, एक जुलाई से म‍िलने लगेंगी कई सुविधाएं
एक्सपायर होने के एक साल बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस का करा पाएंगे नवीनीकरण।

मुरादाबाद [प्रदीप चौरसिया]। वाहन मालिकों और चालकों को एक जुलाई से कई नई सुविधाएं म‍िलनी शुरू हो जाएंगी। देश के किसी भी कोने में जाकर बिना अनापत्ति पत्र (एनओसी) के वाहन के रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट (आरसी) में नाम बदलवा सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के बाद भी नवीनीकरण कराने की सुविधा मिलेगी।

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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने धीरे-धीरे पूरे सिस्टम को डिजिटल सिस्टम पर लाने की तैयार कर ली है। इसके बाद वाहन संबंधित काम के लिए लोगों को मैनुअल आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है। वर्तमान में आनलाइन आवेदन करना पड़ता है और शुल्क व टैक्स भी आनलाइन जमा करना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस को छोड़कर अधिकांश काम पूरा हो जाने पर मेल या डाक द्वारा यह ग्राहक के पास पहुंच जाते हैं। मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन नहीं होने के कारण अभी भी वाहनों को दूसरे स्‍थान पर बेचने पर नाम परिवर्तन कराने के लिए पंजीयन वाले परिवहन विभाग में जाना पड़ता है। इसी तरह से दूसरे प्रदेश में फ‍िर से पंजीयन कराने के लिए एनओसी लेनी पड़ती है। इसके कारण तबादला पा चुके कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और दूसरे राज्य में जाने पर अलग से टैक्स देना पड़ता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। यह पहली जुलाई से लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके बाद वाहनों के इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का उपभोग करने की कानूनी मान्यता मिल जाएगी। यानी वाहन चालक को ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी वाहन के साथ रखना अनिवार्य नहीं होगा। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस तैयार हो जाने के बाद परिवहन विभाग से लाइसेंस नहीं लेना होगा, आवेदक ई-मेल से प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज में रख सकते हैं। वर्तमान में ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने से पहले नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है। नए नियम के तहत एक्सपायर होने के एक साल के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराया जा सकता है। इसके अलावा डीएल और आरसी को राष्ट्रीय रजिस्टर से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद वाहन चालक व स्वामी देश के किसी भी कोने में परिवहन विभाग में जाकर डीएल का नवीनीकरण करा सकते हैं, आरसी पर नाम बदलवा सकते हैं। इसके साथ ही कानूनी रूप से वाहन बेचने वाले को वाहनों का पंजीयन करने का अधिकार मिल जाएगा। साथ ही आरसी पर नाम बदलने के साथ ही बीमा में भी नाम बदल जाएगा। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरआर सोनी ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार पहली जुलाई से उक्त सुविधा म‍िलनी शुरू हो जाएंगी।  


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