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अब बिना एनओसी के आरसी में करा सकेंगे नाम परिवर्तन, एक्सपायर होने के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस का करा सकेंगे नवीनीकरण, जानिए क्या कहते नए नियम

वाहन मालिकों व चालकों को पहली जुलाई से कई नयी सुविधाएं मिलने जा रहा है। देश के किसी भी कोने में जाकर बिना अनापत्ति पत्र (एनओसी) वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में नाम बदलवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के बाद भी नवीनीकरण कराने की सुविधा मिल जाएगी।

By Ravi MishraEdited By: Published: Thu, 13 May 2021 05:23 PM (IST)Updated: Thu, 13 May 2021 05:23 PM (IST)
अब बिना एनओसी के आरसी में करा सकेंगे नाम परिवर्तन, एक्सपायर होने के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस का करा सकेंगे नवीनीकरण, जानिए क्या कहते नए नियम
अब बिना एनओसी के आरसी में करा सकेंगे नाम परिवर्तन

मुरादाबाद, प्रदीप चौरसिया। वाहन मालिकों व चालकों को पहली जुलाई से कई नयी सुविधाएं मिलने जा रहा है। देश के किसी भी कोने में जाकर बिना अनापत्ति पत्र (एनओसी) वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में नाम बदलवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के बाद भी नवीनीकरण कराने की सुविधा मिल जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने धीरे-धीरे पूर सिस्टम को डिजिटल सिस्टम लाने की तैयार कर ली है। इसके बाद वाहनों संबंधित काम के लिए लोगों को मैनुअल आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में आनलाइन आवेदन के साथ शुल्क व टैक्स भी आनलाइन जमा किया जा रहा है।

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ड्राइविंग लाइसेंस को छोड़कर अधिकांश काम पूरा हो जाने पर प्रमाण पत्र मेला या डाक द्वारा ग्राहक के पास पहुंचा दिए जाते हैं। मोटर वाहन अधिनियम से संशोधन नहीं होने के कारण अभी भी वाहनों का दूसरे स्थान पर बेचने पर नाम परिवर्तन करने के लिए पंजीयन वाले परिवहन विभाग से जाना पड़ता है। इसी तरह से दूसरे प्रदेश में पुन: पंजीयन कराने के लिए एनओसी की जरूरत होतीहै। इसके कारण तबादला होने वाले कर्मियों को परेशानी को सामना करना पड़ता है और दूसरे राज्य में जाने पर अलग से टैक्स देना पड़ता है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन और मोटर वाहन अधिनियम 2019 के 4-28. 76 और 77 (भाग) के लिए अधिसूचना जारी की है। जो पहली जुलाई से लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके बाद वाहनों के इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का उपभोग करने के कानूनी मान्यता मिल जाएगी। यानी वाहन चालक को ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी वाहन के साथ रखना अनिवार्य नहीं होगा। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस तैयार हो जाने के बाद परिवहन विभाग से लाइसेंस नहीं लेना होगा, आवेदक ई-मेल से प्रिंट प्राप्त कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज में रख सकता है। वर्तमान में ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के पहले नवीनीकरण करना आवश्यक होता है।

नए नियम के तहत एक्सपायर होने के एक साल के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा डीएल और आरसी को राष्ट्रीय रजिस्टर से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद वाहन चालक व स्वामी देश के किसी भी कोने में परिवहन विभाग में जाकर डीएल का नवीनीकरण का सकते हैं, आरसी पर नाम बदलवा सकते हैं। इसके साथ ही कानूनी रूप से वाहन बेचने वाले को वाहनों का पंजीयन करने का अधिकार मिल जाएगा। साथ ही आरसी पर नाम बदलने के साथ ही बीमा में भी नाम बदल जाएगा। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरआर सोनी ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार पहली जुलाई से सुविधा मिलना शुरू हो जाएंगी। 


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