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अब उद्योग लगाने के लिए 72 घंटे में मिलगी अनुमति, यूपी सरकार ने प्रक्रिया को बनाया सरल

प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम (स्थापना एवं संचालन सलरीकरण) अधिनियम 2020 को लागू कर दिया है। इससे उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया सरल बन गई है। अब उद्योग लगाने के लिए आवेदन करने वालों को 72 घंटे में अनुमति मिलेगी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sat, 19 Jun 2021 11:22 AM (IST)Updated: Sat, 19 Jun 2021 11:22 AM (IST)
सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को बनाया सरल।

मुरादाबाद, जेएनएन। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम (स्थापना एवं संचालन सलरीकरण) अधिनियम 2020 को लागू कर दिया है। इससे उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया सरल बन गई है। अब उद्योग लगाने के लिए आवेदन करने वालों को 72 घंटे में अनुमति मिलेगी।

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जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र के उपायुक्त उद्योग अनुज कुमार ने बताया कि प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। एमएसएमई के नवीन उद्योग स्थापित करना अब आसान होगा। अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। समिति में उपायुक्त उद्योग को सचिव की जिम्मेदारी मिली है। नए अधिनियम के मुताबिक उद्योगों के आवेदन करने वालों को निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र भी दाखिल करना होगा। राजस्व, श्रम, उर्जा और अग्नि सुरक्षा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना है। यह आवेदन उपायुक्त उद्योग के कार्यालय में जमा करना है। अधिनियम के अनुसार अनुमितियां जारी करने के लिए सिर्फ 72 घंटे का समय मिलेगा। उद्यमी किसी भी कार्य दिवस में आकर आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने इन सुविधाओं को शीघ्र लागू करने के लिए कहा है।

पीआरवी ने महिला को स्वजनों से मिलाया :  ऊधम सिंह नगर निवासी नंददीप ने डायल 112 पर सूचना दी कि उनकी पत्नी रोडवेज बस स्टैंड पर गुम हो गई है। जानकारी मिलते ही गलशहीद थाने पर तैनात पीआरवी 0268 के कर्मचारी तेजवीर सिंह, पूजा रानी, मुमताज और अनिल कुमार मौके पर पहुंच गए। नंददीप के साथ छोटा बच्चा भी था। वह अपनी पत्नी रेनू को इधर-उधर तलाश रहे थे। कुछ ही देर में पीआरवी ने रेनू को तलाश लिया। पीआरवी टीम ने महिला को उसके पति को सौंप दिया।

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