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अब बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, व‍िभाग के वेबसाइट में भी बदलाव

अब राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से सभी पेंशन धारकों के आधार नंबर एनआइसी के माध्यम से लिंक कर दिए गए हैं जिसके चलते अब नए आवेदकों को पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन के दौरान ही आधार देना जरूरी होगा।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sun, 28 Feb 2021 10:02 AM (IST)Updated: Sun, 28 Feb 2021 10:02 AM (IST)
अब बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, व‍िभाग के वेबसाइट में भी बदलाव
पुरानी पेंशन धारकों की लिंक हुए आधार नंबर, अब नए आवेदनों पर आधार होगा अनिवार्य।

मुरादाबाद, जेएनएन। सरकार की ओर से 60 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोगों को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में प्रति माह पेंशन दी जाती है, जिसे समाज कल्याण विभाग की ओर से पात्रता के अनुसार संचालित किया जाता है। अब राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से सभी पेंशन धारकों के आधार नंबर एनआइसी के माध्यम से लिंक कर दिए गए हैं, जिसके चलते अब नए आवेदकों को पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन के दौरान ही आधार देना जरूरी होगा। 

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समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अंतर्गत अब राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभ लेने के लिए कोई भी आवेदक नए आवेदन बिना आधार नंबर अंकित किए नहीं कर सकेगा। विभाग की ओर से वेबसाइट में भी परिवर्तन किया गया है। अब नई वेबसाइट https://sspy-up.gov.in हो गई है। जिस पर आवेदन के दौरान आवेदक के मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसके बाद ही आवेदन सबमिट हो सकेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र गौतम ने बताया कि वर्तमान में 19 हजार वृद्धों को पेंशन का लाभ दिलाया जा रहा है, जिनके आधार नंबर लिंक करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है।


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