जौहर यूनिवर्सिटी गेट मामले में अब 23 मार्च को होगी सुनवाई, यहां पढ़ें पूरा मामला
जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़े जाने के मामले में गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में भी अब 23 मार्च को सुनवाई होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने बताया कि अब 23 मार्च को सुनवाई होगी।
मुरादाबाद, जेएनएन। जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़े जाने के मामले में गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में भी अब 23 मार्च को सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि एसडीएम सदर ने यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट अवैध मानते हुए तोड़ने के आदेश दिए थे। इस पर सांसद आजम खां ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए सेशन कोर्ट जाने की छूट दी थी। तब सांसद ने सेशन कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई चल रही है। गुरुवार को भी सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ता एसके पाठक की पत्नी और अधिवक्ता रमेश पाठक की माता के निधन होने पर शोक में वकीलों ने न्यायिक कार्य नहीं किया, जिसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने बताया कि अब 23 मार्च को सुनवाई होगी।
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