अब 72 घंटे पहले हज यात्रियों को कराना होगा कोरोना टेस्ट, जानिए क्या हैं नए नियम
Coronavirus test for Haj pilgrimage नियमों में बदलाव हज यात्रा का आवेदन निरस्त कराने पर भी देना होगा जुर्माना। गर्भवती महिला कैंसर लीवर किडनी दिल की बीमारी से पीड़ित लोग भी 2021 में हज यात्रा पर नहीं जा पाएंगे।
सम्भल, जेएनएन। Coronavirus test for Haj pilgrimage। कोरोना काल में हज यात्रा पर जाने वाले यात्री को सख्त नियमों का पालन करना होगा। इस बार यात्रा के 72 घंटे पहले यात्रियों को कोरोना का टेस्ट तो कराना होगा। साथ ही अगर किसी कारणवश यात्री की फ्लाइट छूटती है तो उसे ₹25000 का जुर्माना अदा करना पड़ेगा या एक तरफ के विमान के किराए के बराबर जुर्माना अदा करना होगा।
आवेदन निरस्त करने पर भी एक निश्चित रकम देनी होगी। हज यात्रा के लिए चयनित होने के बाद अगर कोई यात्री 31 मार्च तक आवेदन निरस्त करता है तो ₹1000 और 1 से 30 अप्रैल तक आवेदन निरस्त करने पर ₹500 का शुल्क देना होगा। इसके अलावा गर्भवती महिला, कैंसर, लीवर, किडनी, दिल की बीमारी से पीड़ित लोग भी 2021 में हज यात्रा पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कोरोना काल में हज यात्रा जहां महंगी हुई है। वही सरकार द्वारा सख्त नियम लागू किए जाने से लोग परेशान हैं। हज यात्रा पर जाने से पहले 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट करवाना होगा। विमान छूट ने पर जुर्माना अदा करना होगा।
डॉ. मकसूद अल्वी,मीडिया प्रभारी हज ट्रेनर।