Night curfew in Moradabad : जिले में बेमियादी नाइट कर्फ्यू की घोषणा, जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी, यहां पढ़ें पूरी जानकारी
यात्रियों के लिए टिकट को अनिवार्य रूप से पास रखना होगा। प्रवर्तन व चेकिंग टीम द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा। माल वाहक वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नही रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा।
मुरादाबाद, जेएनएन। महानगर में बेमियादी नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। रोजाना रात आठ बजे से सुबह सात बजे से बिना वजह आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। कोविड-19 वायरस पर नियंत्रण के लिए कुछ पाबंदियां लगाई गईं हैं। कब तक पाबंदियां रहनी है, इस बार तिथि तय नहीं की गई है। अग्रिम आदेशों तक यह व्यवस्था रहेगी।
डीएम राकेश कुमार सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी आदि की आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेगी। इस सेवाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के अलावा स्वच्छताकर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के ड्यूटी संबंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। उनका परिचय पत्र ही पास की तरह मान्य होगा। रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल व बस का टिकट ही यात्रा पास माना जाएगा। यात्रियों के लिए टिकट को अनिवार्य रूप से पास रखना होगा। प्रवर्तन व चेकिंग टीम द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा। माल वाहक वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नही रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन पूर्ववत् खुले रहेंगे। सफाई एवं स्वच्छता (सेनेटाइजेशन), स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंध, रेलवे, रोडवेज आदि सेवाओं से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी ड्यूटी संबंधित आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। इन्हें भी मांगने पर परिचय पत्र ही दिखाना होगा। सभी वृहद निर्माण कार्य, एक्सप्रेस वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोेक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। मंडी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मंडी परिषद द्वारा नियत समय के अनुसार संचालित होता रहेगा। थोक फल व सब्जी खरीद, बिक्री संबंधी आवागमन पर कोई रोक नहीं रहेगी। सरकारी अथवा गैर-सरकारी एवं न्यूज रिपोर्टिंग संस्थान तथा संबंधित कार्यालय के रात्रिकालीन कर्मी को कोई नहीं रोकेगा।
परिचय पत्र दिखाने पर मिलेगी अनुमति
डीएम ने बताया कि सुरक्षा सेवाओं यथा सिक्योरिटी कार्ड, एटीएम, टेलीकाॅम, मेन्टेन्स, आपातकालीन मेन्टेन्स सेवा प्रदाता यथा इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी रिपेयर इत्यादि आपातकालीन सर्विस कार्य करने वालों को कारण बताने पर जाने दिया जाएगा। औद्योगिक कारखाने कोविड-19 प्रोटोकाल का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चलते रहेंगे। इनके कर्मियों को नाइट ड्यूटी के लिए परिचय पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी।