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मुरादाबाद में एनजीटी ने सीएल गुप्ता फर्म पर लगाया 1.90 करोड़ का जुर्माना

सीएल गुप्ता फर्म से जुड़े राघव गुप्ता ने बताया कि उनकी फर्म में कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। एनजीटी कोर्ट में जो मामला विचाराधीन हैउसमें जनवरी 2021 में सुनवाई प्रस्तावित है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sat, 08 Aug 2020 12:49 PM (IST)Updated: Sat, 08 Aug 2020 12:49 PM (IST)
मुरादाबाद में एनजीटी ने सीएल गुप्ता फर्म पर लगाया 1.90 करोड़ का जुर्माना
मुरादाबाद में एनजीटी ने सीएल गुप्ता फर्म पर लगाया 1.90 करोड़ का जुर्माना

मुरादाबाद। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने शुक्रवार को सीएल गुप्ता फर्म पर बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली रोड स्थित सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट फर्म पर एनजीटी ने जल, वायु एवं अन्य प्रदूषण फैलाने के आरोप में फर्म पर एक करोड़ 90 लाख 17 हजार 727 रुपये का जुर्माना लगाया।

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नियमों को ताक पर रख जल के अत्यधिक दोहन, जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण को लेकर फर्म के खिलाफ मार्च 2019 में दिल्ली के रहने वाले आदिल अंसारी ने पीआइएल दाखिल की गई थी। इस पर एनजीटी ने कार्रवाई करते हुए कंपनी पर एक करोड़ 90 लाख 17 हजार 727 रुपये का जुर्माना लगाया। इस बारे में बात करने पर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी विकास मिश्रा ने बताया कि देर शाम एनजीटी की ओर से कार्रवाई संबंधी यह आदेश जारी हुआ है। फर्म पर जल का अत्यधिक दोहन, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण समेत प्रकृति को क्षति पहुंचाने पर यह कार्रवाई की गई है। 


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