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रामपुर में शहर विधायक के नाम डीसीडीएफ की जमीन आवंटन में फर्जीवाड़ा, एक गिरफ्तार

MP Azam Khan सिविल लाइंस कोतवाल विजेंद्र सिंह ने बताया कि मुकदमे की विवेचना के दौरान 10 अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं जो इस षड्यंत्र में शामिल थे।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sun, 21 Jun 2020 07:16 PM (IST)Updated: Sun, 21 Jun 2020 07:16 PM (IST)
रामपुर में शहर विधायक के नाम डीसीडीएफ की जमीन आवंटन में फर्जीवाड़ा, एक गिरफ्तार
रामपुर में शहर विधायक के नाम डीसीडीएफ की जमीन आवंटन में फर्जीवाड़ा, एक गिरफ्तार

रामपुर, जेएनएन। क्वालिटी बार की जमीन का फर्जी तरीके से आवंटन करने के मुकदमे में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित जमीन का आवंटन करने वाले डीसीडीएफ (जिला सहकारी विकास संघ) बोर्ड का पूर्व संचालक राकेश कुमार है। क्वालिटी बार की जगह का आवंटन सांसद आजम खां की पत्नी विधायक तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला के नाम किया गया था। विकास भवन के पास डीसीडीएफ की काफी जमीन है। हाईवे किनारे डीसीडीएफ की जमीन पर पहले क्वालिटी बार था।

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सपा शासनकाल में क्वालिटी बार को खाली करा दिया गया था। बाद में बार की दुकान का आवंटन विधायक के नाम कर दिया गया था। इस मामले में बार संचालक गगन अरोरा की ओर से मुकदमा भी कराया गया था, जिसमें सांसद आजम खां को भी नामजद किया था। बाद में जिला प्रशासन ने जांच कराई तो क्वालिटी बार के फर्जी तरीके से आवंटन की बात सामने आई थी। तब 21 नवंबर 2019 को राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह की ओर से सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे में सांसद की पत्नी और बेटे के अलावा डीसीडीएफ के पूर्व चेयरमैन मास्टर जाफर को भी नामजद किया था।  सिविल लाइंस कोतवाल विजेंद्र सिंह ने बताया कि एक आरोपित थाना शहजादनगर के ग्राम आदिलनगर का राकेश कुमार पुत्र डोरी लाल है। वह घटना के समय आवंटन करने वाले बोर्ड का संचालक था। उसे गिरफ्तार कर लिया है।

मुकदमे में यह है आरोप

सपा सरकार में डीसीडीएफ के चेयरमैन रहे मास्टर जाफर की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में सांसद की पत्नी विधायक तजीन फात्मा के नाम 1200 रुपये किराया दर्शाकर क्वालिटी बार की जमीन का आवंटन कर दिया गया था। इसके बाद 22 जुलाई 2014 को बैठक कर चेयरमैन द्वारा सांसद के बेटे अब्दुल्ला का नाम भी सह किरायेदार के रूप में दर्ज कर लिया गया। इन दुकानों के साथ लगी 302 वर्ग मीटर भूमि 300 रुपये प्रतिमाह की दर पर विधायक को देना स्वीकार कर लिया गया। 


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