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सांसद आजम खां और बेटे अब्दुल्ला की जमानत पर नहीं हो सकी सुनवाई Rampur News

मारपीट सहित कई अन्य मामलों की आज सुनवाई होनी थी लेकिन हो नहीं सकी। अब सुनवाई चार जून को होगी। कोर्ट चेंज होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी।

By Ravi SinghEdited By: Published: Tue, 02 Jun 2020 04:17 PM (IST)Updated: Tue, 02 Jun 2020 04:17 PM (IST)
सांसद आजम खां और बेटे अब्दुल्ला की जमानत पर नहीं हो सकी सुनवाई Rampur News
सांसद आजम खां और बेटे अब्दुल्ला की जमानत पर नहीं हो सकी सुनवाई Rampur News

रामपुर,जेएनएन। पड़ोसी को धमकाने, मारपीट करने, जानलेवा हमला करने, साजिश रचने आदि धाराओं के मुकदमे में आरोपित सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत अब इस मामले में चार जून को सुनवाई करेगी। यह मुकदमा अगस्त 2019 में मुहल्ला घेर मीरबाज खां जेल रोड निवासी मोहम्मद अहमद पुत्र इब्राहीम ने गंज कोतवाली में दर्ज कराया था। सांसद के घर के पास उनकी जमीन थी, जिस पर उन्होंने मकान और दुकानें बनवाई थीं। उनका आरोप है कि सांसद के भाई इस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। इसके लिए उनके साथ मारपीट की गई। उन्हेंं धमकाया गया। जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने इस मुकदमे में षड्यंत्र रचने का आरोपित मानते हुए सांसद आजम खां और बेटे अब्दुल्ला को भी नामजद किया था। दोनों ने मुकदमे में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी थी। जिला शासकीय अधिवक्ता दलविंदर सिंह डम्पी ने बताया कि कोर्ट चेंज होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि अब इस मामले की सुनवाई आगामी चार जून को होगी।  

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