Move to Jagran APP

जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आरोपित सांसद आजम और उनके अब्दुल्ला ने दाखिल की जमानत अर्जी

आजम खां के रामपुर लोकसभा सीट जीतने के बाद मुरादाबाद के मुस्लिम डिग्री कॉलेज के मैदान में 30 जून 2019 को स्वागत समारोह हुआ था। इसी में अभिनेत्री जयप्रदा पर अश्लील टिप्पणी की गई थी। बुधवार को अर्जी दाखिल होने के बाद अदालत ने 12 जनवरी की तारीख लगाई है।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Thu, 07 Jan 2021 06:02 AM (IST)Updated: Thu, 07 Jan 2021 06:02 AM (IST)
जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आरोपित सांसद आजम और उनके अब्दुल्ला ने दाखिल की जमानत अर्जी
अदालत ने तीन अन्य मामलों में अगली सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख दी है।

मुरादाबाद, जेएनएन। रामपुर से सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर दर्ज तीन मुकदमों की सुनवाई बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई। अदालत ने तीनों में अगली सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख दी है। वहीं, जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी मामले में पिता-पुत्र की ओर से कोर्ट में बेल अर्जी भी दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख तय हुई है। 

loksabha election banner

अपर शासकीय अधिवक्ता कौशल गुप्ता ने बताया कि अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में आजम खां और अब्दुल्ला के खिलाफ कटघर थाने में मुकदमा दर्ज है। जांच रामपुर क्राइम ब्रांच कर रही है। बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में आरोपित पक्ष के अधिवक्ता शहनवाज सिब्तेन ने पिता-पुत्र की बेल अर्जी दाखिल की। इस पर शासकीय अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल करते हुए समय देने की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेल अर्जी पर सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख तय की।

यह है मामला 

रामपुर लोकसभा सीट जीतने के बाद मुरादाबाद के मुस्लिम डिग्री कॉलेज के मैदान में 30 जून 2019 को स्वागत समारोह हुआ था। इसी दौरान अभिनेत्री जयप्रदा पर अश्लील टिप्पणी की गई थी। इस मामले में सांसद आजम खां, अब्दुल्ला आजम, मुरादाबाद के सांसद डॉ. एसटी हसन समेत सात लोगों के खिलाफ रामपुर के अधिवक्ता मुस्तफा हुसैन ने मुकदमा दर्ज कराया था। 

फरारी के मुकदमे में डिस्चार्ज अर्जी दाखिल

हरिद्वार हाईवे जाम करने के मामले में साल 2008 में छजलैट थाने में नौ सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। लगातार गैरहाजिर रहने के कारण आजम और अब्दुल्ला के खिलाफ फरारी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बुधवार को इस मामले में आरोपित पक्ष के अधिवक्ता ने केस डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। 

सपा विधायकों की हुई पेशी

हाईवे जाम करने के मुकदमे आरोपित विधायक और नेताओं की भी एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। बुधवार को कोर्ट में देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी, अमरोहा से विधायक महबूब अली, बिजनौर से विधायक नईमुल हसन के साथ ही राजकुमार प्रजापति और राजेश यादव की पेशी हुई। नगीना से विधायक मनोज पारस अस्वस्थ होने के कारण पेश नहीं हुए। उनके अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया। अदालत ने इस मामले में भी अगली सुनवाई 16 जनवरी तय की है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.