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सांसद आजम खां और अब्दुल्ला को छजलैट थाना प्रकरण में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दी जमानत Moradabad News

रामपुर के सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को गुरुवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने छजलैट थाने में दर्ज मामले में दोनों को जमानत दे दी है। साल 2008 में हरिद्वार हाईवे जाम करने के मामले आजमसमेत नौ पर मुकदमा दर्ज हुआ था।

By Abhishek PandeyEdited By: Published: Thu, 15 Oct 2020 05:36 PM (IST)Updated: Thu, 15 Oct 2020 05:36 PM (IST)
सांसद आजम खां और अब्दुल्ला को छजलैट थाना प्रकरण में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दी जमानत Moradabad News
कोर्ट के जमानत देने का सांकेतिक फोटो।

मुरादाबाद, जेएनएन। रामपुर के सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को गुरुवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने छजलैट थाने में दर्ज मामले में दोनों को जमानत दे दी है। साल 2008 में हरिद्वार हाईवे जाम करने के मामले आजम, अब्दुल्ला समेत नौ पर मुकदमा दर्ज हुआ था। 

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साल 2008 में छजलैट थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग करने के विरोध में हरिद्वार हाईवे को जाम कर दिया गया था। इस मामले में मौजूदा रामपुर के सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत कुल नौ लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में जमानत को लेकर एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। जिसमें प्रतिवादी अधिवक्ता शहनवाज सिब्तेन ने पक्ष रखा कि उनके मुवक्किल की उम्र 71 वर्ष है, साथ ही वह लगातार बीमार भी हैं। ऐसे में उन्हें मानवता की दृष्टि से जमानत मिलनी चाहिए। जबकि, अपर शासकीय अधिवक्ता दलील दी थी कि आरोपितों के द्वारा अदालत की अवमानना की गई है, वह एक साल तक कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुए। आरोपितों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में कुल 92 मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे में उन्हें जमानत नहीं देनी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को जमानत दे दी। 


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