सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सांसद आजम खां और अब्दुल्ला, दो पैनकार्ड और पासपोर्ट बनवाने का मामला
सांसद आजम खां की हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता का कहना है कि जमानत खारिज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी की जाएगी।
मुरादाबाद, जेएनएन। सांसद आजम खां की हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।
अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड और पासपोर्ट के मामले में अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ये दोनों मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के के पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक आकाश सक्सेना ने कराए थे। श्री सक्सेना ने बताया कि उनकी ओर से जमानत खारिज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी की जाएगी।
यह है मामला
अब्दुल्ला आजम के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में सांसद आजम खां और अब्दुल्ला पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें आजम खां की पत्नी शहर विधायक डा. तजीन फात्मा को भी नामजद किया गया था। इसके अलावा पासपोर्ट और पैनकार्ड में भी दो जन्म तिथि दिखाने के आरोपों के चलते रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इन्हीं मुकदमों की सुनवाई में आरोपितों की जमानत खारिज कर दी गई। इसी के चलते आजम और उनके पुत्र अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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