रेलवे स्टेशन के कई स्टाल संचालकों के लाइसेंस मुरादाबाद रेल मंडल प्रशासन ने किए निरस्त, जानिये वजह
Moradabad Railway Division Canceled licenses of Stall मुरादाबाद रेल मंडल के कई स्टेशनों के डिफाल्टर स्टाल संचालकों का लाइसेंस निरस्त होने जा रहा है। रेल प्रशासन ने निरस्त स्टाल के स्थान पर पुनः स्टाल आवंटित करने के लिए निविदा आमंत्रित करने की तैयारी शुरू कर दी है।
मुरादाबाद, जेएनएन। Moradabad Railway Division Canceled licenses of Stall : मुरादाबाद रेल मंडल के कई स्टेशनों के डिफाल्टर स्टाल संचालकों का लाइसेंस निरस्त होने जा रहा है। नोटिस मिलने के बाद स्टाल संचालक प्रवर मंडल वाणिज्य प्रबंधक से मिलने पहुंचे। रेल प्रशासन ने निरस्त स्टाल के स्थान पर पुनः स्टाल आवंटित करने के लिए निविदा आमंत्रित करने की तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2017 में प्लेटफार्म पर ठेली पर समान रखकर बेचने वालों के लिए आफर दिया था। मांग पर ठेली संचालक को स्टाल आवंटित किए गए। लाइसेंस के लिए शुल्क जमा करना था। जिसमें कई ठेली संचालकों ने मंडल रेल प्रशासन को आवेदन देकर स्टाल आवंटित करा लिया और स्टाल का लाइसेंस शुल्क देने के बजाय ठेली का लाइसेंस शुल्क देतेे रहे।
फरवरी 2020 में रेल प्रशासन ने स्टाल संचालकों को बढ़े शुल्क का बकाया राशि का भुगतान करने के आदेश दिए। स्टाल संचालकों ने बकाया राशि जमा नहीं की। उसके बाद कोरोना का संक्रमण फैल गया। जिसके बाद 30 मई 2020 तक रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जून 20 से धीरे-धीरे ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया। रेल प्रशासन ने अगस्त 2020 से स्टाल संचालकों को स्टाल चालू करने के आदेश दिए और कहा कि कोरोना संक्रमण काल के कारण वर्तमान लाइसेंस शुल्क कम कर दिया जाएगा। इसके बाद देहरादून, हरिद्वार, धामपुर, नजीबाबाद, हरदोई आदि स्थान के स्टाल संचालकों ने स्टाल अभी तक चालू नहीं किया है। नोटिस के बाद भी पुराना बकाया लाइसेंस शुल्क जमा नहीं किया है।
मंडल रेल प्रशासन ने डिफाल्टर स्टाल संचालकों का लाइसेंस निरस्त करने की अंतिम नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद मंडल भर से स्टाल संचालक प्रवर मंडल वाणिज्य प्रबंधक से मिलने पहुंचे और बकाया लाइसेंस शुल्क कम करने और लाइसेंस निरस्त नहीं करने की मांग की। प्रवर मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुधीर सिंह ने स्टाल संचालक से कहा कि रेलवे बोर्ड के नियम के अनुसार स्टाल का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। बकाया लाइसेंस शुल्क नहीं जमा करने पर रेल प्रशासन कानूनी कार्रवाई करने को बाध्य होंगे। लाइसेंस निरस्त होने पर शीघ्र स्टाल को पुन: आवंटित करने के लिए निविदा आमंत्रित किया जाएगा।