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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा, चार साल पहले वारदात को दिया गया था अंजाम

Moradabad Misdeed Case नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी और इसके बाद घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। दोषी ने पहले पीड़िता के साथ छेड़खानी की थी इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद वह जेल गया था।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Fri, 21 Jan 2022 03:58 PM (IST)Updated: Fri, 21 Jan 2022 03:58 PM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा, चार साल पहले वारदात को दिया गया था अंजाम
कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मुरादाबाद, जेएनएन। Moradabad Misdeed Case : नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी और इसके बाद घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। दोषी ने पहले पीड़िता के साथ छेड़खानी की थी, इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद वह जेल गया था। जेल से छूटने के बाद उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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कटघर थाना क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी मजदूर पत्नी और बेटी के साथ रहता है। पीड़ित के पिता के अनुसार 23 अप्रैल 2018 को उसने कांशीराम नगर निवासी फईम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ आरोपित युवक छेड़छाड़ करता है। मझोला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया था। जेल से बाहर निकलने के बाद 24 अप्रैल 2018 की दोपहर आरोपित फइम नाबालिग लड़की के घर पहुंच गया। घर में अकेला पाकर उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

आरोपित ने घटना का वीडियो बनाने के साथ ही नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर मौके से भागने लगा। तभी आस-पास के लोगों ने आरोपित को दौड़कर पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। इस मामले में पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। विशेष लोक अभियोजक मुहम्मद अकरम खां ने बताया कि गुरुवार को विशेष पोक्सो कोर्ट संख्या तीन में एडीजे सुभाष सिंह ने इस मुकदमें की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी फईम को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 56 हजार रुपये का आर्थिक दंड की सजा दी।


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