Moradabad Coronavirus News : कोरोना संक्रमित मरीजों से ज्यादा रुपये नहीं ले सकेंगे निजी अस्पताल, करनी होंगी ये व्यवस्थाएं
मुरादाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच जिला प्रशासन ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए अच्छे प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। इलाज के लिए ज्यादा रकम लेने पर कार्रवाई की हिदायत भी दी गई है।
मुरादाबाद, जेएनएन। प्रभारी डीएम आनंद वर्धन ने निजी अस्पतालों के प्रबंध तंत्र के साथ हुई बैठक में कोविड प्रबंधन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा हैै कि सभी निजी अस्पताल अपनी क्षमता का आकलन करके आक्सीजनयुक्त, आइसीयू बेड और वेंटीलेटर की संख्या बढ़ाएं, तभी कोरोना से मरीजों का इलाज हो पाएगा।कोविड मरीजों के उपचार के लिए अलग फ्लोर अथवा एक विंग आरक्षित कर लें।
उन्होंने निर्देश दिए कि कोविड एवं नाॅनकोविड मरीजों के आवागमन एवं प्रबंधन की ऐसी व्यवस्था की जाए कि किसी भी दशा में दोनों में कोई इंटरेक्शन न होने पाए। शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही निजी अस्पतालों द्वारा कोविड रोगियों का इलाज होना चाहिए। किसी भी दशा में निजी अस्पतालों से ओवर चार्जिंग की शिकायतें प्राप्त न होने पाएं। निर्धारित दरों से अधिक वसूली किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध तत्काल एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एवं उप्र. लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम 2020 के संगत धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। रेफर किए गए मरीजों की पूरी केस हिस्ट्री तथ्यात्मक रूप से एवं विस्तार में बनाई जाए। किसी भी दशा में सरसरी तौर पर केस हिस्ट्री भरकर रेफर न किए जाए। मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह समय-समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा रेफर किए गए मरीजों के रेफरल के औचित्य पर भी गहनता से अध्ययन करें और संबंधित आख्या प्रेषित करें। सभी प्राइवेट अस्पताल अपने को कोविड वार्डों में सीसीटीवी व्यवस्था करें। इसका लिंक मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से इंटीग्रेडिट कोविड एंड कमांड सेन्टर में तत्काल उपलब्ध कराएं। जो भी मरीज भर्ती किए जाते हैं उनके स्वास्थ्य की स्थिति के संबंध में परिजनों को समय-समय पर अवगत कराया जाए। इसके लिए कोविड हेल्पडेस्क के नंबर भी जारी हों। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता गंभीरता से ली जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि चिकित्सालय में भर्ती हो रहे मरीजों का कोविड टेस्ट कराएं और परिणाम आने पर उसे तत्काल पोर्टल पर भी अपडेट करा दें। निजी अस्पतालों में यदि कोई मृत्यु होती है तो इसकी पूरी सूचना 21 बिन्दुओं के निर्धारित प्रारुप पर मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से दी जानी है।