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Misdeed with Minor : नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने वाले ताऊ को उम्रकैद की सजा

Misdeed with Minor एडीजे तृतीय पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपित को सजा सुनाई। स्कूल में भूलकर आई पैंसिल बॉक्स लेने गई बालिका के साथ की थी हैवानियत।

By Narendra KumarEdited By: Published: Thu, 10 Sep 2020 10:02 PM (IST)Updated: Thu, 10 Sep 2020 10:02 PM (IST)
Misdeed with Minor : नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने वाले ताऊ को उम्रकैद की सजा
Misdeed with Minor : नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने वाले ताऊ को उम्रकैद की सजा

मुरादाबाद। Misdeed with Minor। कटघर थाना क्षेत्र में बालिका के साथ उसके सगे ताऊ ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में एडीजे तृतीय पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुभाष सिंह ने गुरुवार को दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेश सिंह ने बताया कि 16 नवंबर 2019 को सात वर्षीय बालिका स्कूल में अपना पैंसिल बॉक्स भूल आई थी। अपने बड़े भाई के साथ वह शाम को स्कूल में पैंसिल बॉक्स को लेने गई थी। इसी स्कूल में उसका ताऊ रामकिशोर चपरासी के तौर पर तैनात था। जब बच्ची स्कूल पहुंची तो रामकिशोर भाई को गेट पर रोककर बच्ची को लेकर स्कूल के तीसरे तल पर ले गया। इसके बाद उसने बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बच्ची के चीखने पर उसने छत से नीचे फेंकने की धमकी दी, जिससे बच्ची डर गई। स्कूल से घर पहुंचने पर उसने अपनी मां से इस पूरी घटना की जानकारी दी। जिसके बाद पीड़िता की मां ने आरोपित रामकिशोर के खिलाफ कटघर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आरोपित पहले भी बच्ची के साथ गलत हरकतें करता था, लेकिन बच्ची की बातें समझकर कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। गुरुवार को एडीजे तृतीय पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुभाष सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित के अपराध को जघन्य मानते हुए साक्ष्यों के आधार पर उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की संपूर्ण धनराशि जमा होने के बाद पीड़िता के परिजनों को दी जाएगी।


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