बालिका के साथ की थी हैवानियत, 10 साल की कैद Rampur News
रामपुर के खजुरिया थाना क्षेत्र में तीन साल पहले हुई थी घटना। जुर्माना अदा न करने पर तीन वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
रामपुर, जेएनएन। पॉक्सो एक्ट के मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने बालिका से दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माने की आधी धनराशि पीडि़ता के परिवार को देने के आदेश दिए हैं।
खजुरिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के माता-पिता का निधन हो चुका है। वह अपनी 11 वर्षीय बहन को मौसा के घर छोड़कर नौकरी करने रुद्रपुर (उत्तराखंड) चला गया था। पांच फरवरी-17 को उसकी बहन के साथ गांव के ही तीन भाइयों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। घटना के बाद उसका कई दिन तक इलाज चला। पीडि़ता के भाई की शिकायत पर पुलिस ने इमरान, सलमान और जिशान के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस) और एससीएसटी एक्ट की धाराएं भी शामिल की गईं। पुलिस ने पीडि़ता के बयान के आधार पर सलमान और जिशान का नाम निकाल दिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुमार सौरभ ने बताया कि घटना के समय युवक की उम्र 17 वर्ष छह माह थी। इस पर मुकदमा किशोर न्यायालय में भेजा गया। किशोर न्याय बोर्ड ने उसे किशोर अपचारी (मानसिक एवं शारीरिक क्षमता के अनुसार गंभीर प्रकृति का अपराध करने में सक्षम) माना और उसका विचारण व्यस्क के रूप में करने का आदेश दिया था। तब इसकी सुनवाई पॉक्सो एक्ट के मामलों के लिए बनी विशेष अदालत में हुई। न्यायाधीश विनोद कुमार ने पीडि़ता की मेडिकल रिपोर्ट और बयान समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर इमरान को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 70 हजार रुपये जुर्माना डाला।