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मुरादाबाद में सुबह सात से रात नौ बजे तक खुलेंगे बाजार और दुकानें, साप्‍ताह‍िक बंदी रहेगी जारी

अब जिले में कर्फ्यू में दुकान या बाजार को खोलने को लेकर समय में ढिलाई दी गई है। अब दुकान या बाजार सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक खुलेंगे जिसमें साप्ताहिक बंदी शनिवार और रविवार को लागू रहेगी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Mon, 21 Jun 2021 05:22 PM (IST)Updated: Mon, 21 Jun 2021 05:22 PM (IST)
मुरादाबाद में सुबह सात से रात नौ बजे तक खुलेंगे बाजार और दुकानें, साप्‍ताह‍िक बंदी रहेगी जारी
नई गाइडलाइन के अनुसार डीएम ने दिए निर्देश।

मुरादाबाद, जेएनएन। शासन की ओर से जारी की गई निर्देश के अंतर्गत डीएम ने अब जिले में कर्फ्यू में दुकान या बाजार को खोलने को लेकर समय में ढिलाई दी है। अब दुकान या बाजार सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक खुलेंगे, जिसमें साप्ताहिक बंदी शनिवार और रविवार को लागू रहेगी।

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सम्‍भल डीएम संजीव रंजन की ओर से जारी किए गए निर्देश के अंतर्गत रेस्टोरेंट, होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट और ईटिंग प्वाइंट सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक खुलेंगे। जिनमें बैठने की क्षमता से 50 फीसद के संचालन की अनुमति होगी। इन स्थानों के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर के साथ-साथ कोविड-19 स्थापित की जाएगी। अल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी और बीच की खाली कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्रॉस अथवा डू नॉट सिट मार्किंग की जाएगी। मुरादाबाद में भी यही व्‍यस्‍था रहेगी। नए निर्देशों के अंतर्गत अब बंदी रात्रि नौ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगी जबकि साप्ताहिक बंदी के रूप में शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से कर्फ्यू लागू रहेगा। शादी समारोह और अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद या खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित लोगों को शर्त के साथ सम्मिलित कराया जाएगा। बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी जरूरी होगी। कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर शेष धर्म स्थलों के अंदर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु एकत्रित न हो सकेंगे। स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थान कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप ही रहेगी।

अभी नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल : नए संशोधित निर्देशों के अंतर्गत अभी भी सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल या जिम खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इन नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं।


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