Love Jihad in Moradabad : पुलिस ने नहीं मांगी रिमांड, आज रिहा हो जाएंगे लव जिहाद के आरोपित, युवती के बयान से पलटने के बाद आया था नया मोड़
Love Jihad in Moradabad छह दिसंबर को कांठ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस के नहीं मांगी आरोपितों की रिमांड। बीते पांच दिसंबर को बिजनौर निवासी युवती की मां ने कांठ थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था।
मुरादाबाद, जेएनएन। Love Jihad in Moradabad। कांठ थाना क्षेत्र में लव जिहाद के आरोप में दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में पुलिस के द्वारा रिमांड न मांगे जाने पर कोर्ट ने दोनों आरोपित युवकों की रिहाई का आदेश जारी कर दिया। सीजेएम का आदेश जेल अधीक्षक को भेज दिया गया है, आज दोनों आरोपितों की अस्थायी जेल से रिहाई होगी।
बीते पांच दिसंबर को बिजनौर निवासी युवती की मां ने कांठ थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी देहरादून में पढ़ती थी। वहीं नाई की दुकान में काम करने वाला राशिद उसे बहला-फुसलाकर उसका मतांतरण करा दिया है। मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कांठ निवासी राशिद और उसके भाई सलीम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। लेकिन मामले में नया मोड़ उस समय आ गया था,जब युवती ने स्वजनों के साथ जाने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने युवती को नारी-निकेतन भेज दिया था। इस दौरान युवती ने सीजेएम कोर्ट में जो बयान दिया था, उसमें कहा था कि वह बालिग है, और अपनी मर्जी से मतांतरण करने के साथ ही आरोपित युवक से छह माह पहले शादी की थी। नारी-निकेतन रहने के दौरान ही उसे अस्पताल में भेजा गया था। जांच के दौरान युवती सात सप्ताह पांच दिन की गर्भवती पाई गई थी। हालांकि अस्पताल से छुट्टी के बाद जब युवती ससुराल पहुंची थी,तो उसने अस्पताल प्रशासन पर गर्भपात करने का आरोप लगा दिया था। प्रशासनिक अफसरों ने सफाई देते हुए आरोपों से इन्कार कर दिया था। वहीं युवती के बयान से पलटने के बाद पुलिस ने धारा-169 की रिपोर्ट सीजेएम कोर्ट में दाखिल कर दी थी। शुक्रवार को कांठ थाना प्रभारी अजय कुमार गौतम ने बताया कि पुलिस के द्वारा रिपोर्ट दाखिल करने और रिमांड न मांगे जाने के बाद आरोपित युवकों की रिहाई का आदेश कोर्ट ने जारी कर दिया है। इस मामले में अभी जांच जारी रहेगी। वहीं दोनों आरोपित युवकों को 50-50 हजार के निजी मुचलके पर रिहाई का आदेश जारी किया गया है।
जेल पहुंचा रिहाई का आदेश
सीजेएम कोर्ट से आरोपित युवकों की रिहाई का आदेश जारी होने के बाद जिला कारागार के कार्यालय में देर शाम पहुंच गया था। वरिष्ठ जेल अधीक्षक उमेश सिंह ने बताया कि देर शाम उन्हें रिहाई का आदेश प्राप्त हो गया था। शनिवार को दोनों आरोपितों को अस्थाई जेल से रिहा कर दिया जाएगा।