दो दिन घर से निकले तो लिखा जाएगा मुकदमा
शुक्रवार को रात दस बजे से 55 घंटे की बंदी लागू हो गई है।
मुरादाबाद, जेएनएन। शुक्रवार को रात दस बजे से 55 घंटे की बंदी लागू हो गई है। सोमवार की सुबह पांच बजे तक बिना वजह घर से निकले तो मुकदमा लिखकर गिरफ्तारी होगी। इसके अलावा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसलिए घरों से न ही निकलें तो अच्छा है।
सरकार के आदेश पर शुक्रवार को रात दस बजे से दो दिन की बंदी लागू कर दी गई है। किसी को बिना वजह सड़कों पर घूमने की इजाजत नहीं है। बंदी का समय होते ही पुलिस सभी मुख्य चौराहों पर पहुंच गई। पैरा मिलिट्री फोर्स का मूवमेंट भी बढ़ गया। हॉटस्पाट इलाकों में पुलिस ने सख्ती और बढ़ा दी है। उधर,कोरोना काल में संक्रमण के खतरे को देखते हुए धर्मस्थलों को बंद कर दिया गया था। अनलॉक-2 में शासन-प्रशासन ने धर्मस्थल खोलने की अनुमति दे दी है लेकिन, जिले के धर्मगुरुओं ने एहतियात के तौर पर धर्मस्थल बंद रखे थे। बुधवार को सभी धर्मस्थल खोलने का आदेश हो गया। शुक्रवार को जुमे की नमाज थी। आशंका जताई जा रही थी कि लोग सामूहिक नमाज अदा होगी। इसे लेकर सुबह से पुलिस सतर्क नजर आई। जामा मस्जिद, जीआईसी आदि स्थानों पर सुबह से पुलिस तैनात रही। इसी के मद्देनजर सीओ कोतवाली राजेश कुमार और एसपी सिटी लालता प्रसाद शाक्य ने आरएएफ को साथ लेकर फ्लैग मार्च किया। आरएफ ने जामा मस्जिद, जीआईसी चौराहा, बरबालान आदि इलाकों में पैदल भ्रमण किया। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों सामूहिक नमाज न अदा करने, शारीरिक दूरी का पालन करने की अपील की गई। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने बताया कि बंदी के दौरान घरों से बाहर न निकलें। बिना वजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।