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गैरइरादत हत्या में सगे भाइयों को उम्रकैद, जुर्माना भी देना होगा

अदालत ने दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। आदमपुर थाना क्षेत्र में पांच साल पहले हुई थी घटना। महेंद्र सिंह व राजेंद्र सिंह ने नेमवीर सिंह को घेर कर लाठी-डंडोंं व सरिए से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल की बाद में मौत हो गई थी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Wed, 24 Feb 2021 11:10 AM (IST)Updated: Wed, 24 Feb 2021 11:10 AM (IST)
गैरइरादत हत्या में सगे भाइयों को उम्रकैद, जुर्माना भी देना होगा
दोनों भाई जमानत पर जेल से बाहर थे।

मुरादाबाद, जेएनएन। अदालत ने गैरइरादतन हत्या के मामले में सगे भाइयों के उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों भाई जमानत पर जेल से बाहर थे। 

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यह मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव दढियाल का है। यहां पर टीकाराम सिंह का परिवार रहता है। उनके बेटे नेमवीर सिंह व मनवीर सिंह का विवाद गांव के ही सगे भाइयों महेंद्र सिंह व राजेंद्र सिंह से हो गया था। 18 मार्च 2016 को नेमवीर सिंह खेत से पंपसेट लेकर घर लौट रहा था। थोड़े फासले पर उसकी पत्नी मंजू देवी, बेटा शिवम व भाई मनवीर सिंह आ रहे थे। रास्ते में महेंद्र सिंह व राजेंद्र सिंह ने नेमवीर सिंह को घेर कर लाठी-डंडोंं व सरिए से हमला कर दिया था। इस हमले में नेमवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिवार के लोगों को देख कर हमलावर फरार हो गए थे। उपचार को ले जाते समय नेमवीर सिंह की मौत हो गई थी। पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। बाद में वह जमानत पर छूट आए थे। यह मुकदमा अमरोहा एडीजे प्रथम उमेश कुमार द्वितीय की अदालत में चल रहा था। अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों भाइयों को दोषी करार दिया था। सजा की सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता बसंत सिंह सैनी ने दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। अदालत ने सगे भाई महेंद्र सिंह व राजेंद्र सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


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