पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, 40 हजार का जुर्माना Moradabad News
अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पति पर 40 हजार को जुर्माना भी लगाया गया है।
मुरादाबाद : अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पति पर 40 हजार को जुर्माना भी लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौहान ने बताया कि दोषी को शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मित्रपाल सिंह ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि सम्भल के नाखासा के मनिहारों वाली गली की रहने वाली अनीता की शादी मुरादाबाद में नवाबपुरा के बाबी पुत्र रमेश के साथ हुई थी। खेती के साथ मजदूरी करने वाले बॉबी का अपनी पत्नी से घरेलू विवाद चल रहा था। दहेज उत्पीडऩ का उस पर पहले से ही मामला विचाराधीन था। इस बीच विवाद के निपटारे के बाद महिला अपने मायके से ससुराल लौटी मगर बीते साल 22 जून को दोनों में फिर से विवाद हो गया। गुस्साए बॉबी ने अपनी पत्नी के सिर पर वार कर दिया,जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम में महिला के सिर में 21 चोटें आने की बात सामने आई थी। इस मामले में मृतका के भाई अरविंद कुमार ने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नौ) मित्रपाल सिंह की कोर्ट में सुनवाई पूरी होने बाद फैसला सुनाया। एडीजीसी ने बताया कि आरोपी बॉबी को हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। कोर्ट में साक्ष्य साबित होने के बाद बॉबी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की धनराशि से 30 हजार रुपये मृतका के बच्चों को देने के आदेश दिया गया।