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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

जागरण संवाददाता मुरादाबाद नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी और इसके बाद घर में घुसकर

By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Jan 2022 04:10 AM (IST)Updated: Fri, 21 Jan 2022 04:10 AM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी और इसके बाद घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। दोषी ने पहले पीड़िता के साथ छेड़खानी की थी, इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद वह जेल गया था। जेल से छूटने के बाद उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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कटघर थाना क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी मजदूर पत्नी और बेटी के साथ रहता है। पीड़ित के पिता के अनुसार 23 अप्रैल 2018 को उसने कांशीराम नगर निवासी फईम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ आरोपित युवक छेड़छाड़ करता है। मझोला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया था। जेल से बाहर निकलने के बाद 24 अप्रैल 2018 को दोपहर आरोपित फइम नाबालिग लड़की के घर पहुंच गया। घर में अकेला पाकर उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपित ने घटना का वीडियो बनाने के साथ ही नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर मौके से भागने लगा, तभी आसपास के लोगों ने आरोपित को दौड़कर पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। इस मामले में पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। विशेष लोक अभियोजक मुहम्मद अकरम खां ने बताया कि गुरुवार को विशेष पोक्सो कोर्ट संख्या तीन में एडीजे सुभाष सिंह ने इस मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी फईम को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 56 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा दी।


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