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जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई, आजम और अब्‍दुल्‍ला तलब

Jayaprada indecent remarks case एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले के आरोपित संभल के पूर्व सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खां के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। रामपुर के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ विवेचक पहले ही फरारी की चार्जसीट दाखिल कर चुके हैं।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sat, 25 Sep 2021 08:57 AM (IST)Updated: Sat, 25 Sep 2021 08:57 AM (IST)
जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई, आजम और अब्‍दुल्‍ला तलब
सम्‍भल के पूर्व सपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Jayaprada indecent remarks case : रामपुर की पूर्व सांसद अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट में कार्यक्रम के आयोजक कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सम्‍भल के पूर्व सपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया। इसके साथ ही अगली तारीख में सीतापुर जेल में बंद आरोपित आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को तलब किया है।

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आरोपित पक्ष के अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि रामपुर की पूर्व सांसद अभिनेत्री जयाप्रदा 2019 में रामपुर सीट से भाजपा के टिकट पर आजम खां के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ी थीं। इस चुनाव में आजम ने जयाप्रदा को हरा दिया था। लोकसभा चुनाव में आजम खां की जीत के बाद 30 जून 2019 को मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में मुस्लिम इंटर कालेज में स्वागत सभा का आयोजन हुआ था। आरोप है कि इस सभा में फिल्म अभिनेत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी। इस मामले में कटघर थाने में रामपुर के सांसद मुहम्मद आजम खां, मुरादाबाद सांसद डॉ. एसटी हसन, संभल के पूर्व सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खान व कार्यक्रम के आयोजक सैय्यद आरिज हुसैन समेत अन्य सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की विवेचना रामपुर की क्राइम ब्रांच कर रही है। शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट में पेशी के लिए कार्यक्रम के आयोजक रहे सैय्यद आरिज हुसैन पेश हुए थे। वहीं सांसद डा.एसटी हसन के अधिवक्ता की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया था। एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले के आरोपित संभल के पूर्व सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खां के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही रामपुर के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ विवेचक पहले ही फरारी की चार्जसीट दाखिल कर चुके हैं। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आगामी तारीख एक अक्टूबर को सुनवाई के दौरान आरोपित आजम खां के साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सीतापुर जेल से तलब किया है।


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